उड़ते तीर लेना कुणाल कामरा की पुरानी आदत है, और अब फिर उन्होंने ऐसा ही किया है। अब की बार उन्होंने सीधा देश के सुप्रीम कोर्ट से पंगा लिया है और सब कुछ सही रहा तो जल्द ही उन्हें इसके लिए भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। आइए पूरे मामले को समझ लेते हैं:
दरअसल, हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा Republic TV के पत्रकार अर्नब गोस्वामी को बेल दी गयी, तो मोम की तरह पिघलते हुए कुणाल कामरा ने अहसहनीय पीड़ा से पीड़ित होकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही ट्वीट दाग डाले! कुणाल ने पहले तो सुप्रीम कोर्ट को देश का सुप्रीम “Joke” बता डाला, उसके बाद उन्होंने फैसला सुनाने वाले जस्टिस चन्द्रचूड़ को ही आड़े हाथों ले लिया। Emotions में बहकर कामरा ने लिखा “डीवाई चंद्रचूड़ एक फ्लाइट अटेंडेंट हैं जो प्रथम श्रेणी के यात्रियों को शैम्पेन ऑफर कर रहे हैं क्योंकि वो फास्ट ट्रैक्ड हैं। जबकि सामान्य लोगों को यह भी नहीं पता कि वो कभी चढ़ या बैठ भी पाएंगे, सर्व होने की तो बात ही नहीं है”।
DY Chandrachud is a flight attendant serving champagne to first class passengers after they’re fast tracked through, while commoners don’t know if they’ll ever be boarded or seated, let alone served.
*Justice*— Kunal Kamra (@kunalkamra88) November 11, 2020
अब पंगा सुप्रीम कोर्ट से लिया है, तो कीमत भी भारी ही चुकानी पड़ेगी! दरअसल अब अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कुणाल कामरा के ट्वीट्स को न्यायालय की अवमानना मानते हुए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की सहमति दे दी है। कुछ वकीलों सहित कुल आठ लोगो ने कामरा के ट्वीट्स को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताते हुए अटार्नी जनरल से उसके खिलाफ अवमानना कार्यवाही के लिए सहमति मांगी थी। अटार्नी जनरल की सहमति मिलने के बाद ये लोग कामरा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट में अगर इस याचिका को स्वीकार किया जाता है, तो कुणाल कामरा तो गए समझो!
देश का यह कथित लिबरल वर्ग सुप्रीम कोर्ट को गाली देना अपना अधिकार समझता है, लेकिन जब अर्नब गोस्वामी को उद्धव के खिलाफ बोलने के लिए बदले की कार्रवाई के तहत जेल में डाला जाता है, तो उसे ये लोग celebrate करते हैं! अब अगर कामरा के खिलाफ कोर्ट में कोई भी कार्रवाई की जाती है, तो यही लोग दोबारा “लोकतन्त्र खतरे में हैं” रोना शुरू कर देंगे!
विवाद और कामरा का नाता नया नहीं है! कामरा ने 28 जनवरी को इंडिगो एयरलाइंस से यात्रा के दौरान पत्रकार अर्नब गोस्वामी से बदतमीजी की थी। इसके बाद इंडिगो एयरलाइन के साथ-साथ 4 और एयरलाइंस ने कुणाल कामरा के अपनी एयरलाइंस में छह माह तक यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि, इस नए मामले में अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ज़िंदगी का नया पाठ सीखने को मिल सकता है!