मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान इस समय फुल फ़ॉर्म में है। इन दिनों जहां वे आपराधिक तत्वों के विरुद्ध मोर्चा खोले हुए हैं। अब उन्होंने लव जिहाद को रोकने के नाम पर धर्मांतरण के खिलाफ कानून को मंजूरी दे दी है। शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020 को मंजूरी मिल गई। पर ध्यान देने वाली बात ये है कि मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के प्रावधान अन्य राज्यों से ज्यादा सख्त है।
अवैध धर्मांतरण, विशेषकर लव जिहाद के विरुद्ध आक्रामक रुख अपनाते हुए शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने एक अहम कानून पारित किया, जिसके अंतर्गत किसी भी इस्लामिक या ईसाई धार्मिक संस्था के लोगों द्वारा यदि लव जिहाद व धर्मांतरण में किसी तरह की मदद की गई तो सरकार उन्हें दी गई सारी सुविधाएं वापस ले लेगी। उनका अनुदान बंद कर दिया जाएगा और यदि उन्हें सरकारी जमीन मिली है तो वो भी सरकार जब्त कर लेगी। गौरतलब है कि लव जिहाद के कानून के लिए बिल मध्य प्रदेश में अपने अंतिम रूप में पहुंच चुका है और इसे महीने के अंतिम सप्ताह में विधानसभा द्वारा पारित करवाया जा सकता है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कानून पर कहा, ”हम मध्य प्रदेश में जबरन धर्मांतरण नहीं होने देंगे। नए बिल के तहत, जो भी ऐसा करेगा उसे 10 साल की जेल की सजा और न्यूनतम 50,000 रुपए का जुर्माना होगा। कई घटनाएं सामने आईं, जहां पंचायत चुनाव लड़ने के लिए नाबालिग लड़कियों को धर्मांतरित किया गया, शादी की गई और तैयार किया गया।”
We won't allow forced conversions in Madhya Pradesh. Under new bill, anyone who does it will face jail term up to 10 yrs & minimum Rs 50,000 fine. Many incidents came to light where minor girls were converted, married & made to contest Panchayat polls: MP CM Shivraj Singh Chouhan https://t.co/yYErFH85fH pic.twitter.com/5dcUVBXYlh
— ANI (@ANI) December 26, 2020
Bhopal: MP Freedom of Religion Bill 2020 approved by cabinet in a special meeting chaired by CM Shivraj Singh Chouhan.
"Under new Bill, forcing religious conversion on someone will attract 1-5 yrs of imprisonment & a minimum Rs 25,000 fine," says Narottam Mishra, State Minister pic.twitter.com/64mDEtWJoL
— ANI (@ANI) December 26, 2020
वहीं, भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित मध्य प्रदेश स्वतंत्रता विधेयक 2020 के विधेयक के तहत, किसी पर धार्मिक परिवर्तन के लिए मजबूर करने पर 1-5 साल की कैद और न्यूनतम 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
इस बिल में शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान भी किया गया है जिसके तहत बहला-फुसलाकर , धमकी देकर ज़बरदस्ती धर्मांतरण और विवाह पर 10 साल की सजा होगी। साथ ही आरोपी को स्वयं ही प्रमाणित करना होगा कि शादी बगैर किसी दबाव, धमकी, लालच या फिर बहला-फुसलाकर की है।
यही नहीं, धर्मांतरण या विवाह में सहयोग करने वाले सभी आरोपियों के विरुद्ध मुख्य आरोपी की तरह ही न्यायिक कार्यवाही होगी और इस बिल के कानूनों के खिलाफ की गई शादी को शून्य करार दिया गया है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान यहीं तक सीमित नहीं है। वे ड्रग माफिया के विरुद्ध भी उतने ही सक्रिय हैं।
हाल ही में सीएम शिवराज चौहान ने ड्रग माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 15 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक एक विशेष अभियान चलवाया, जिसमें युद्धस्तर पर मध्य प्रदेश में ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे अपराधियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। ये सब NCB के सुझाव पर हुआ, जिन्होंने राज्य में 15 ऐसे जिले चिन्हित किये, जहां ड्रग तस्करी सक्रिय रूप से चालू है।
दरअसल, इस समय शिवराज सिंह चौहान एक साथ अवैध धर्मांतरण में लिप्त माफिया, ड्रग माफिया और भूमाफिया के विरुद्ध युद्धस्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं, और संभवत: इन्हीं को ध्यान में रखते हुए शिवराज चौहान ने अपने वर्तमान भाषण में इन असामाजिक तत्वों को एक स्पष्ट चेतावनी भी दी थी। मामाजी का संदेश स्पष्ट है, यदि वे नहीं सुधरे, तो सरकार को सुधारने के और भी तरीके आते हैं।