Delhi High Court rejects anticipatory bail of Navneet Kalra
Navneet Kalra Anticipatory bail rejected : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जमाखोरी से संबंधित मामले में व्यवसायी नवनीत कालरा को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल-न्यायाधीश पीठ ने Navneet Kalra को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 18 मई को स्थगित कर दिया। नवनीत कालरा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने उसे अंतरिम सुरक्षा देने के लिए कोर्ट के सामने पक्ष रखा, लेकिन वह अदालत को राजी नहीं कर सके।
ऑक्सीजन कंसंटेटर की कालाबाजारी के आरोपी Navneet Kalra की अग्रिम जमानत (anticipatory bail) याचिका को अत्यधिक महत्व देने पर दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सहायक सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने हाईकोर्ट में सवाल किया कि इस शख्स को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है?
On SV Raju submission, senior advocate Abhishek Manu Singhvi said, "If this court would have heard a matter beyond court hours, it should be appreciated and not criticized like this."
— ANI (@ANI) May 14, 2021
उन्होंने कहा कि इस मामले को गुरुवार को शाम 7 बजे से अधिक देर तक सुनवाई हुई और अब ईद की छुट्टी पर भी इस मामले की सुनवाई हो रही है। ASG राजू ने यह भी पूछा कि इस अग्रिम जमानत याचिका में क्या खास है? यह वास्तविकता भी है क्योंकि अगर एक आम व्यक्ति इस तरह अंतरिम राहत के लिए याचिका करता तो न तो सुनवाई आगे बढती और न ही छुट्टी के दिन सुनवाई होती।
एसवी राजू की दलील पर, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “अगर अदालत अपने समय से अधिक समय लेकर मामले की सुनवाई करती है, तो इसकी सराहना की जानी चाहिए और न कि इस तरह आलोचना नहीं की जानी चाहिए।”
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए, ASG एसवी राजू ने आरोपी नवनीत कालरा को अग्रिम जमानत याचिका के खिलाफ दलील देते हुए कहा कि, ‘anticipatory bail पर नवनीत कालरा को छोड़ना, जमाखोरी में लगे लोगों को एक गलत संदेश देगा।‘ उन्होंने हाई कोर्ट से नवनीत कालरा जमानत का फैसला करते समय सामाजिक हित पर विचार करने का आग्रह किया।
ASG राजू ने कहा, ‘यह कालाबाजारी का मामला है और नवनीत कालरा से जब्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी अदालत के साथ साझा की गई है। उन्होंने कहा कि, “जब्त किए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में से दो का परीक्षण किया गया। कंसंट्रेटर में ऑक्सीजन का उत्पादन केवल 32% पाया गया, जबकि यह 90-95% होना चाहिए।” ASG एसवी राजू ने कहा कि, “WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक ऑक्सीजन कंसंटेटर कम से कम 80-85% आउटपुट देना चाहिए।”
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Delhi High Court rejects anticipatory bail of Navneet Kalra
बता दें कि गुरुवार सुबह एक निचली अदालत ने कालरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद कालरा ने गुरुवार को ही अपनी अग्रिम जमानत याचिका के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया।
पुलिस ने छापेमारी के दौरान ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर कालाबाजारी रैकेट का भंडाफोड़ किया और खान मार्केट इलाके के दो महंगे रेस्तरां से 105 कंसेंट्रेटर बरामद किए थे। कालरा के स्वामित्व वाले रेस्टुरेंट और बार से अब तक कुल 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को जब्त किया जा चुका है।
#WATCH Delhi Police seizes 96 oxygen concentrators from Khan Chacha restaurant in Khan Market
(Source: Delhi Police) pic.twitter.com/odWPtvQJrz
— ANI (@ANI) May 7, 2021