‘लात के भूत हैं हम’ Instagram ने कोर्ट को बताया “हमने सारी हिन्दू-विरोधी सामाग्री प्लेटफॉर्म से हटा ली”

विवाद के बाद नींद से जागा Instagram, अब हुआ हिन्दू-विरोधी सामाग्री और गंदगी से मुक्त

इंस्टाग्राम दिल्ली हाई कोर्ट shiva

(PC: IndiaTimes)

भारत में सोशल मीडिया पर हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कई पोस्ट सामने आते रहते है। कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर इसी तरह की आपत्तिजनक तस्वीर सामने आई थी, जिसके बाद यूजर्स ने खूब हंगामा किया था। अब इंस्टाग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि उसने हिंदू देवी-देवताओं से जुड़े आपत्तिजनक कॉन्टेंट अपने प्लेटफॉर्म से हटा लिया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका के आधार पर मंगलवार को फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उनके प्लेटफॉर्म पर हिंदू देवताओं के बारे में अत्यधिक आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए एक नोटिस भेजा था। इसके बाद इंस्टाग्राम के मालिक फेसबुक ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया है कि उसने प्लेटफॉर्म पर एक यूजर द्वारा पोस्ट किए गए हिंदू देवी-देवताओं से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री को हटा दिया है। ऐसा लगता है अब इन दिग्गज कंपनियों को केंद्र सरकार की ताकत का एहसास हो चुका है। इसी तरह के हिन्दू विरोधी कंटेंट नियंत्रित करने की दिशा में सरकार ने हाल ही में नया कानून पारित किया है। इसके तहत प्रत्येक सोशल मीडिया कंपनी को एक Grievance Officer अधिकारी नियुक्त करना होता है।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ ने केंद्र, इंस्टाग्राम और फेसबुक से याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 16 अगस्त, 2021 को सूचीबद्ध किया है।

बता दें कि अदालत अधिवक्ता आदित्य सिंह देशवाल, इस्लाम की शेरनी नामक इंस्टाग्राम यूजर द्वारा डाली गई आपत्तिजनक” पोस्ट के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें कार्टून के रूप में देवताओं के अश्लील ग्राफिक्स में दिखाने के साथ हिंदू देवताओं के बारे में अपमानजनक भाषा लिखी गई थी।

एडवोकेट आदित्य सिंह देशवाल ने शिकायत के साथ याचिका में मांग की थी कि सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म – इंस्टाग्राम, पर कुछ यूजर ने अत्यधिक आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की है जिसे जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए।

इंस्टाग्राम और फेसबुक का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि विवादित सामग्री को उसके प्लेटफॉर्म से पहले ही हटा दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 के संदर्भ में एक शिकायत अधिकारी को respondent द्वारा पहले ही नियुक्त किया जा चुका है।

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बता दें कि कुछ दिनों पहले ही दिल्ली निवासी मनीष सिंह ने स्टिकर में भगवान शिव को आपत्तिजनक तरीके से दिखाने को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि इस कृत्य के लिए इंस्टाग्राम के सीईओ और अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

स्पष्ट है कि भारत के नए आईटी रूल्स प्रत्येक इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर लागू हो रहे हैं। Google, Facebook जैसी बड़ी कंपनियां मोदी सरकार के सामने घुटनों के बल आ चुकी हैं। कुछ दिनों पहले भारत सरकार के सख्त रुख और दिल्ली हाई कोर्ट से मिली लताड़ के बाद Twitter के होश ठिकाने आ गए थे और कंपनी भारत के सभी नए आईटी रूल्स का पालन करने के लिए तैयार हुई थी। अब इन कंपनियों को पता है कि अगर उन्होंने जनता या सरकार को नाराज किया तो परिणाम भयानक हो सकते हैं।

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