‘3 हफ्तों में जमा करनी होगी रिपोर्ट’, दिल्ली HC ने नए IT कानून को लेकर ट्विटर की उधेड़ी बखिया

ट्विटर की चालाकियां पड़ी उसी पर भारी!

दिल्ली HC ट्विटर

Patrika

नीला पक्षी यानी कि ट्विटर भारत सरकार द्वारा बुने जाल में पूरी तरह फंस चुका है। वो हर रोज केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए IT नियमों से बचने के लिए कोई न कोई नई तरकीब सोचता है, लेकिन नतीजा कुछ नया नहीं आता। दरअसल, हम बात कर रहे हैं ट्विटर के खिलाफ दिल्ली HC में हुई सोमवार को सुनवाई को लेकर, जिसमें यह ज्ञात हुआ कि कैसे ट्विटर भारत सरकार के नए IT नियमों का अनुपालन करने की बजह, सरकार को चकमा देने की कोशिश कर रहा था। अंततः वो फिर से पकड़ा गया!

दरअसल बात यह है कि दिल्ली HC ने सोमवार को ट्विटर को रिकॉर्ड पर यह बताने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया कि उसने एक भारतीय शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है या नहीं। साफ शब्दों में कहें तो अदालत ने ट्विटर को भारतीय निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के लिए तीन हफ्तों का समय दिया है। साथ ही में कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि उसे आईटी नियम, 2021 का पालन करना ही होगा।

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अगर हम पूरे मामले को विस्तार में बताए तो, अधिवक्ता आकाश वाजपेयी और मनीष कुमार के माध्यम से वकील अमित आचार्य द्वारा पिछले सप्ताह  याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया है कि 26 मई को, आचार्य को दो वेरिफाइड ट्विटर यूजर्स द्वारा किए गए ट्वीट “अपमानजनक, झूठे और असत्य” लगे और वे इसके खिलाफ शिकायत करना चाहते थे। आचार्य आईटी नियम, 2021 के तहत भारतीय (निवासी) शिकायत अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह दो वेरिफाइड ट्विटर यूजर्स और कोई नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी है।

बहरहाल याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वे अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए ट्विटर की वेबसाइट पर रेजिडेंट ग्रीवेंस का संपर्क विवरण नहीं ढूंढ पा रहे थे।

इस पर ट्विटर का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने अदालत को बताया कि ट्विटर ने 28 मई को ही ग्रीवेंस अधिकारी को नियुक्ति कर ली गई हैं। ट्विटर ने अदालत को आगे बताया कि जब याचिका दायर की गई थी तब शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई थी, लेकिन अब नियुक्ति हो चुकी है।

ट्विटर के इस दलील को आप चालाकी और धोखाधड़ी करना दोनों कह सकते हैं, क्योंकि आगे याचिकाकर्ता ने यह  तर्क दिया है कि ट्विटर ने एक अमेरिकी निवासी को शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। यह IT नियम 2021 के नियम 4 का धजियां उड़ाना हुआ। बता दें कि नियम 4 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफार्म को भारतीय निवासी को शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त करना है।

इस मामले पर दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने ट्विटर को नए IT नियम को सही ढंग से लागू करने के लिए तीन हफ्तों की मोहलत दी है और अगली सुनवाई को 6 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

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आप देख सकते है कि कैसे ट्विटर ने एक बार फिर से भारत सरकार के सामने घुटने टेक दिए। इससे पहले जब ट्विटर ने केंद्र सरकार को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का घीसा पीटा तर्क दिया था, तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बखिया उधेड़ी थी। इसलिए अब ट्विटर चालाकी से IT नियमों में कमी निकालने की कोशिश कर रहा था, पर इस बार दिल्ली HC ने बखिया उधेड़ दी।

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