सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की चार धाम परियोजना को मंजूरी दे दी है । इस परियोजना का लक्ष्य चार धाम तीर्थ केंद्रों (बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री) को जोड़ हिमालय की कनेक्टिविटी में सुधार करना है, जिससे इन केंद्रों में सुरक्षित, तेज़ और अधिक सुविधाजनक यात्रा करना आसान हो सकेगा। चार धाम परियोजना रणनीतिक फीडर सड़कों के रूप में कार्य कर सकती है जो भारत-चीन सीमा को देहरादून और मेरठ में सेना के शिविरों से जोड़ेगी, जहां मिसाइल बेस और भारी मशीनरी स्थित होती है।
आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से भारत के विकास की कहानी को पर्यावरणविदों के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ा है। हाल ही में, उन्होंने चार धाम परियोजना को रोकने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पर इस मामले पर संज्ञान लेते हुए सरकार का बचाव किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को पूरा करने के लिए चार धाम राजमार्ग को चौड़ा करने की अनुमति देने के लिए रक्षा मंत्रालय के अनुरोध को स्वीकार्यता दे दी।
इस मामले को लेकर न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, सूर्य कांत और विक्रम नाथ की एक बेंच ने चार धाम परियोजना के हिस्से के रूप में सड़कों को चौड़ा करने के रक्षा मंत्रालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। दरअसल, 899 किलोमीटर लंबे इस परियोजना की केंद्र से उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और चार पवित्र स्थानों को जोड़ा जा सकेगा।
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इस पवित्र मिशन के हिस्से के रूप में, सड़क परिवहन और राजमार्ग (Morth) मंत्रालय एक 5.5metre ने विस्तृत राजमार्गों के लिए सड़क का निर्माण करने का फैसला किया था। चार धाम परियोजना के लिए दिशानिर्देश 2018 में जारी किया गया था। हालांकि, जब Morth सड़क परिवहन और राजमार्ग डिपार्टमेंट ने यह सड़क चौड़ी करने का फैसला किया तो उसके बाद एक देहरादून आधारित गैर-सरकारी संगठन ‘सिटीजेन फॉर ग्रीन दून’ द्वारा इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, बाद में सितंबर 2020 में, अदालत Morth के अपने पुराने परिपत्र का पालन करने का आदेश दिया।
जैसे हीं सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की गई, उसके बाद रक्षा मंत्रालय इस मुद्दे पर कूद गया। उसके बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि सड़क की चौड़ाई 5.5metre ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट की तरह रणनीतिक हथियार ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं है और अदालत से 10 मीटर की दूरी के लिए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए अनुरोध किया।
माननीय अदालत ने चार धाम परियोजना की न्यायिक समीक्षा के लिए याचिका की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि “हम तीन सामरिक राजमार्गों के लिए डबल-लेन के राजमार्ग के लिए रक्षा मंत्रालय से आवेदन अनुमति देते हैं।”
अपने फैसले में न्यायालय ने भी पर्यावरण संबंधी चिंताओं को संबोधित किया। अदालत में इस विषय को लेकर एक निरीक्षण समिति का गठन होगा जिसको सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में तैयार किया जाएगा। यह राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान और पर्यावरण मंत्रालय का प्रतिनिधि होगा।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस फैसले के आने के बाद स्थानीय लिबरल्स और सम्बंधित गैर-सरकारी संसथान के होश उड़ गए हैं। आपको बता दें, कि The Hindu ने इस परियोजना को Himalayan Blunder का नाम दिया था। ऐसे ही जब भी देशहित में कोई कार्य होता है तो लिबरल्स और कांग्रेस पार्टी किसी ना किसी बहाने से अड़ंगा डालते है लेकिन अब सुप्रीम तमाचा लगने के बाद से चार धाम परियोजना को देशव्यापी सुरक्षा के माहौल से बनाने की कवायद शुरू होगी।