Consumer protection regulator (CCPA) ने (GlaxoSmithKline) (जीएसके) कंज्यूमर हेल्थकेयर लिमिटेड के विरुद्ध एक आदेश पारित किया है, जिसमें उसे भारत में सेंसोडाइन उत्पादों के नियमों का उल्लंघन करने के लिए विज्ञापनों को बंद करने का निर्देश दिया गया है।
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए) ने भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए नापतोल ऑनलाइन शॉपिंग लिमिटेड के विरुद्ध भी एक आदेश पारित किया है और उसे 10 लाख रुपये का जुर्माना देने को कहा है।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा, 27 जनवरी को GlaxoSmithKline (जीएसके) कंज्यूमर हेल्थकेयर के विरुद्ध और इस साल 2 फरवरी को नापतोल के खिलाफ विज्ञापनों को बंद करने का निर्देश दिया है।
आदेश के अनुसार, CCPA ने GlaxoSmithKline (जीएसके) कंज्यूमर हेल्थकेयर को आदेश जारी होने के सात दिनों के भीतर देश में सेंसोडाइन के सभी विज्ञापनों को बंद करने का निर्देश दिया है क्योंकि विज्ञापनों में भारत के बाहर दंत चिकित्सकों को उत्पादों का समर्थन करते हुए दिखाया गया है।
यह देखते हुए कि भारत में दंत चिकित्सकों को नियंत्रित करने वाले नियम सार्वजनिक रूप से किसी भी उत्पाद या दवा के समर्थन पर रोक लगाते हैं, CCPA ने कहा कि जीएसके कंज्यूमर हेल्थकेयर को “भारत में लागू कानून को दरकिनार करने और दांतों की संवेदनशीलता के प्रति उपभोक्ता की आशंका का फायदा उठाने के लिए विदेशी दंत चिकित्सकों को दिखाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।”
आदेश में कहा गया है कि, “भारत में सेंसोडाइन उत्पादों का विज्ञापन, जो भारत के बाहर अभ्यास करने वाले दंत चिकित्सकों द्वारा समर्थन दिखाता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2 (28) के संदर्भ में ‘भ्रामक विज्ञापन’ के दायरे में आता है।”
CCPA ने जांच महानिदेशक को “दुनिया भर में दंत चिकित्सकों द्वारा अनुशंसित”, “दुनिया का नंबर 1 संवेदनशीलता टूथपेस्ट” और “नैदानिक रूप(clinical appearance) से सिद्ध राहत”, और कंपनी द्वारा 60 सेकंड में काम करने वाला विज्ञापन का दावा प्रस्तुत करने पर इन दस्तावेजों की जांच के बाद 15 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए, सीसीपीए ने नापतोल ऑनलाइन शॉपिंग लिमिटेड के विरुद्ध एक आदेश पारित किया जिसमें कंपनी को “दो सोने के आभूषणों के सेट”, “Magnetic Knee Support” और “एक्यूप्रेशर योग चप्पल” के भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने के लिए कहा गया था।
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CCPA ने नापतोल पर यह कहते हुए 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, कि उसके भ्रामक विज्ञापनों का कई उपभोक्ताओं पर दूरगामी प्रभाव पड़ा है क्योंकि कंपनी 24X7 चैनल चलाती है और देश भर में विभिन्न भाषाओं में दैनिक आधार पर प्रसारित होती है।
आदेश में कहा गया है कि नापतोल को उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए उत्पादों की पेशकश करने वाले एपिसोड में स्पष्ट रूप से उल्लेख करने के लिए निर्देशित किया गया था कि यह एक रिकॉर्ड किया गया एपिसोड है और उत्पादन की सूची की लाइव स्थिति नहीं दिखाता है। नापतोल को उत्पादों की “artificial reduction” पैदा करने वाली प्रथा को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया, जिसमें यह दिखाना भी शामिल है कि उत्पाद केवल आज के लिए ही उपलब्ध है जबकि यह अगले 30 दिनों के भीतर भी बिक्री पर होने वाला होता है। कंपनी को प्रचार चलाने वाले अपने चैनल या प्लेटफॉर्म पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है कि यह एक प्री-रिकॉर्डेड एपिसोड है। CCPA ने नापतोल को मई 2021 और जनवरी 2022 के बीच दर्ज शिकायतों का निवारण करने और 15 दिनों के भीतर एक भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश है।