दिल्ली हाईकोर्ट ने राणा अय्यूब को दिया 440 वोल्ट का झटका, काम नहीं आया ‘विक्टिम कार्ड’

लिबरल समूहों में मची खलबली!

राणा अय्यूब ईडी

स्रोत - गूगल

राणा अय्यूब की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही, एक बदनाम और एजेंडाधारी पत्रकार से लेकर एक फ्रॉड व्यक्ति होने तक, उनके ऊपर ना जाने कैसे-कैसे आरोप लग गए हैं। कई मामलें अभी भी न्यायालय में लंबित हैं। हाल ही में पैसों की अनियमितता के एक मामले के चलते राणा अय्यूब को विदेश जाने से पहले हवाईअड्डे पर रोक लिया गया। राणा अय्यूब को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ईडी के इशारे पर यह कार्रवाई की गई थी। राणा अय्यूब न्याय कराने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय पहुँच गईं और वहाँ से भी उन्हें राहत नहीं मिली ।

दिल्ली उच्च न्यायालय से नहीं मिली राहत 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पत्रकार राणा अय्यूब को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया और उनकी याचिका पर सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। अय्यूब ने लंदन में इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकारों के खिलाफ लिंग आधारित ऑनलाइन हिंसा पर अपना मुख्य भाषण देने के लिए विदेश यात्रा करने की स्वतंत्रता मांगी थी। वह पेरुगिया इंटरनेशनल जर्नलिज्म फेस्टिवल को संबोधित करने के लिए 4 अप्रैल को लंदन से रोम की यात्रा भी करने वाली हैं।न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने यह फैसला अकेले दिया। प्रवर्तन निदेशालय [ईडी] की ओर से वरिष्ठ वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल [एएसजी] एस.वी. राजू ने अदालत को सूचित किया, कि अय्यूब ने COVID-19 संकट के दौरान क्राउड-फंडिंग के माध्यम से प्राप्त धन की कथित हेराफेरी में उसके खिलाफ जांच के संबंध में एजेंसी द्वारा मांगे गए दस्तावेजों की आपूर्ति नहीं की थी। 29 मार्च को, ईडी द्वारा कथित तौर पर राणा अय्यूब के खिलाफ एक सम्मन जारी करने के बाद, यूनाइटेड किंगडम के लिए एक उड़ान में सवार होने से पहले, अय्यूब को मुंबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोक दिया गया था।

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राणा के वकील ने साजिश का आरोप लगाया 

राणा अय्यूब की ओर से पेश अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने तर्क दिया कि ईडी द्वारा जारी समन उन्हें अपराह्न 3:46 बजे मिला।उन्होंने कहा 29 मार्च को उनकी विदेश यात्रा को विफल करने के लिए ऐसा किया गया था। लगभग 11:50 बजे, आव्रजन अधिकारियों द्वारा अय्यूब के पासपोर्ट और वीजा की जाँच की गई, और पूर्व में मुहर भी लगाई गई। हालांकि, दोपहर करीब 12 बजे, उसे इमिग्रेशन काउंटर से सटे एक कमरे में हिरासत में लिया गया, और सूचित किया कि इमिग्रेशन अधिकारी उसकी फाइल पर कुछ “टिप्पणी” के बारे में स्पष्टीकरण मांग रहे थे। अय्यूब को अगले घंटे के दौरान सूचित किया गया था, कि अधिकारियों के पास ईडी से निर्देश थे, कि वह उसे लंदन के लिए अपनी उड़ान में सवार न होने दें | और उसके पासपोर्ट पर आव्रजन टिकट “रद्द” के रूप में मुहर लगा दिया गया। जब उन्होंने इस तरह के फैसले के आधार के बारे में पूछताछ की, तो उन्हें  बताया गया कि ईडी उन्हें समन भेजेगा, जो अंततः हवाई अड्डे पर उसकी हिरासत के दो घंटे बाद आया।

ग्रोवर ने न्यायाधीश को बताया कि नवीनतम समन में मांगी गई जानकारी ईडी द्वारा 25 जनवरी को जारी अपने सम्मन के माध्यम से पहले से ही मांगी गई जानकारी की शब्दशः प्रति थी। ईडी को मुंबई के क्षेत्रीय कार्यालय से जो कुछ भी मांगा गया था, वह पहले ही प्राप्त कर चुका है, और यह ग्रोवर के अनुसार, रिकॉर्ड का हिस्सा है। ग्रोवर ने जज को बताया कि राणा अय्यूब जांच में सहयोग कर रहीं  हैं, और जब भी उन्हें बुलाया गया, उन्होंने खुद को उपलब्ध कराया।

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ED के वकील ने मामला साफ किया 

ईडी की ओर से पेश हुए, एएसजी राजू ने कहा कि राणा अय्यूब एक गंभीर अपराध में शामिल है, और उसका दावा है, कि उनसे मांगे गए सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं, यह बात झूठीहै। उसने कहा कि उनके द्वारा सभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। उसने कहा कि उसने किसी संस्था के नाम से फर्जी बिल जमा किए और उसने अपने निजी खाते में 50 लाख रुपये ट्रांसफर किए।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायमूर्ति सिंह ने सोमवार तक ईडी से स्थिति रिपोर्ट की मांग की, जबकि ग्रोवर ने जोर देकर कहा कि देरी से याचिकाकर्ता की निर्धारित यात्राएं विफल हो जाएंगी, जिससे याचिका निष्फल हो जाएगी।

COVID-19 फंड में घोटाले का है आरोप 

COVID-19 की पहली और दूसरी लहर के दौरान, अय्यूब ने क्राउड-फंडिंग वेबसाइट ‘केटो’ के माध्यम से चैरिटी के लिए फंड इकट्ठा किया। 28 अगस्त, 2021 को, गाजियाबाद स्थित विकास सांकृत्यायन, जो कथित तौर पर ‘हिंदू आईटी सेल’ नामक एक एनजीओ के संस्थापक हैं, ने अय्यूब के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस में शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने अप्रैल 2020 के बीच क्राउड-फंडिंग का निजी  इस्तेमाल किया था। जून 2021 ketto.com पर चैरिटी के बहाने जनता को ठगने के लिए, बाद में, 7 सितंबर, 2021 को पुलिस ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के विभिन्न प्रावधान शामिल थे। इस प्राथमिकी के बाद, ईडी ने उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। ईडी ने फरवरी में राणा अय्यूब के खातों से 1.77 करोड़ रुपये कुर्क किए थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह पैसा गलत तरीके से हासिल किया गया था।

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