सत्ता जाने लगी तो शरद पवार की बुद्धि खुल गयी, केतकी चितले को अंततः मिली राहत

अति का अंत निश्चित है!

ketki chitale

SOURCE TFIPOST.in

अति का अंत निश्चित है, महाविकास अघाड़ी की भी अति ही थी जो आज उनके ध्वस्त होने का कारण बन गयी है। एक ओर एनसीपी समर्थित सरकार के पैर कुतर चुके हैं तो वहीं बुधवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिपण्णी करने वाली अभिनेत्री केतकी चितले को कोर्ट ने जमानत दे दी है। यह सब होना आम नहीं है क्योंकि अब तक कोई जमानत न मिलने के बाद अचानक सरकार खिसकने लगी तो पवार के भी तेवर नरम पड़ गए और फिजूल में गिरफ्तार की गयी एक अभिनेत्री को अंततः जमानत भी मिल गई।  इन सब में एक बात और है कि अभिनेत्री केतकी चितले को जमानत मिलते ही उन्हें देर सवेर ही सही पर सबसे बड़ी राहत भी मिल गयी।

चितले को आरोपी बना गिरफ्तार किया गया था

दरअसल, सोशल मीडिया पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बारे में एक पोस्ट साझा करने पर अभिनेत्री केतकी चितले को आरोपी बना उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। पवार पर एक कविता के माध्यम से चुटकी लेने पर केतकी चितले को अनेकों FIR झेलनी पड़ी और एक लंबे इंतज़ार के बाद ठाणे की एक न्यायालय ने बुधवार 22 जून को केतकी को जमानत दे दी थी।

और पढ़ें- ‘with 3 others’ के साथ ‘एकला चोलो रे’ गाते जल्द ही दिखेंगे संजय राउत

ज्ञात हो कि, केतकी चितले को पिछले एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ अपमानजनक कविता पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर मराठी में एक कविता पोस्ट की थी,  जिसका श्रेय किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया था। कविता में  केवल उपनाम पवार और उनकी 80 वर्ष की उम्र का उल्लेख किया गया था, साथ ही कविता में उस बीमारी का भी जिक्र था जिससे एनसीपी नेता शरद पवार पीड़ित हैं। बस यही कुछ बिंदु थे जिन पर एनसीपी प्रमुख और उनकी पार्टी की जड़ें हिल गयीं और स्वतंत्रता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है इस तरह के ज्ञान देने वाले एक महिला के विरुद्ध उतर आए और बाद में उन्हें जेल तक भेज दिया गया।

चितले के वकील ने कहा कि, बुधवार को मिली जमानत से पूर्व अभियोजन पक्ष ने न्यायाधीश के समक्ष एक दलील दायर की थी जिसमें उन्होंने चितले को जमानत दिए जाने का कड़ा विरोध किया था। अब, हालिया खबरों के अनुसार, उन्होंने एक और बयान दायर किया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें चितले को जमानत दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके साथ, केतकी चितले ठाणे केंद्रीय जेल से बाहर निकलने में सक्षम होगी, जहां वह वर्तमान में बंद हैं। हालांकि, लोक अभियोजक ने पुलिस की ओर से क्षमा मांगी और न्यायालय ने बुधवार को जमानत याचिका पर आदेश पारित करने का निर्णय लिया।

और पढ़ें- इस बात की प्रबल संभावना है कि भाजपा जल्द ही उद्धव सरकार को गिरा देगी

चितले के विरुद्ध तीन FIR दर्ज की गयी थीं

पूरे प्रकरण में, आपत्तिजनक पोस्ट पर विरोध होने के बाद पुणे, पिंपरी और ठाणे पुलिस स्टेशनों में चितले के विरुद्ध तीन FIR दर्ज की गयी थीं जिसके बाद ठाणे क्राइम ब्रांच ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 500 (मानहानि), 501 (मानहानिकारक मामला पोस्ट करने) और 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को नासिक निवासी 22 वर्षीय निखिल भामरे को दो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में अंतरिम जमानत दे दी, जिसे सोशल मीडिया पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख शरद पवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय ने उन्हें नौपाड़ा पुलिस स्टेशन, ठाणे और साइबर पुलिस स्टेशन, पुणे में दर्ज प्राथमिकी में अंतरिम राहत दी। अब क्योंकि जमानत मिल गई है ऐसे में यह बेहद अहम हो जाता है कि एक दिन पूर्व ही पवार के विरुद्ध बोलने वाले एक और छात्र को जामनत मिली और अगले दिन चितले को भी जमानत मिली, यह सरकार जाने के डर का परिणाम था।

और पढ़ें- राजतिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं देवेंद्र ‘शिकारी’ !

TFI का समर्थन करें:

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ‘राइट’ विचारधारा को मजबूती देने के लिए TFI-STORE.COM से बेहतरीन गुणवत्ता के वस्त्र क्रय कर हमारा समर्थन करें।

Exit mobile version