CAA विरोधियों के लिए पेश है अमित शाह का नया ऐलान

CAA जिंदा है!

CAA

Source- TFIPOST.in

देश में एक बार फिर से CAA अर्थात नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की कवायद शुरू हो गई है। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि, “कोरोना की एहतियाती खुराक (बूस्टर डोज) का काम पूरा होने के बाद (CAA) के नियम बनाएं जाएंगे।” दरअसल, बंगाल के बड़े भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह से देश में CAA जल्द लागू कराने के संबंध में मुलाक़ात की थी। जिसमें अमित शाह ने CAA को लेकर यह बड़ी बात कही थी। इस बात की जानकारी शुभेंदु अधिकारी ने अपने ट्विटर पर भी साझा की है जिसके बाद से ही देश की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। जहां विपक्षी फिर से एक बार इस मुद्दों को लेकर मुसलमानों के मन में गलत अफवाह लाने को तैयार बैठा है। जो वो 2019 में भी कर चुका है।

2019 में CAA संसद में पारित हुआ था

CAA को संसद में 11 दिसंबर, 2019 को पारित किया गया था और 12 दिसंबर को इसे नोटिफाई कर दिया गया था। लेकिन अभी तक नियम नहीं बनाए जाने के कारण यह देश में लागू नहीं हो पाया है। इस कानून का नहीं लागू होने की सबसे बड़ी वजह इसको लेकर पूरे देश में आक्रोश और विरोध प्रदर्शन था। उसके बाद रही-सही कसर कोरोना महामारी ने आकर पूरी कर दी थी।

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CAA को लेकर पूरे देश में व्यापक प्रदर्शन हुआ था

2019 में जब मोदी सरकार CAA नागरिकता संशोधन कानून ले कर आई थी। तब इसको लेकर दिल्ली के शाहीन बाग़ से लेकर पूरे देश में बड़े-बड़े आंदोलन और प्रदर्शन हुए थे। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा जैसे राज्यों में CAA को लेकर लोगों ने बड़े स्तर पर विरोध किया था। यहां तक कि देश के बड़े शिक्षण संस्थान जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया में भी छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया था। देश भर में उपद्रवियों ने हंगामा मचाया, लाखों-करोड़ों की संपत्ति का नुकसान किया। इन प्रदर्शनों में कइयों की जानें चली गई। पुलिस ने कई जगहों पर धारा 144 भी लगाई थी।

इन सब के पीछे कहीं न कहीं देश के लिबरल गैंग, वामपंथियों और विपक्ष की देश का माहौल बिगाड़ने वाली नौटंकी थी। लिबरल गैंग, वामपंथियों और विपक्ष ने उस समय CAA कानून को लेकर कहा था कि “सरकार सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिमों को ही क्यों नागरिकता दे रहीं हैं। सरकार को इन देशों के मुस्लिम को भी नागरिकता देनी चाहिए। इस कानून को लेकर सरकार का दोहरा मापदंड क्यों हैं।” बस क्या था इन सभी बातों ने CAA कानून के विरोध में आग में घी डालने का काम किया। इन लोगों ने देश के मुसलमान के मन में नागरिकता कानून को लेकर ऐसा उच्च दर्जे का जहर घोला, जिसका परिणाम सीधे तौर पर देश भर में आक्रोशित प्रदर्शन के रूप में देखने को मिला।

इन लोगों ने नागरिकता कानून को लेकर जोरों शोरों से दुष्प्रचार किया कि “ये मोदी सरकार शुरुआत से ही मुसलमानों के खिलाफ है, उन्हें देखना नहीं चाहती और तो अब सरकार उनसे CAA और NRC के बहाने से उनकी नागरिकता भी छीनने जा रहीं है।” लेकिन मोदी सरकार ने इस मुद्दे को फ्रंटफुट पर खेला और इन सब बातों का हमेशा सामने आके खण्डन किया। सरकार ने दो टूक में साफ़ बोला कि “ये CAA कानून नागरिकता देने के लिए है ना कि नागरिकता छीनने के लिए। देश के मुसलमानों को इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं हैं। वो लोग बस डरें, जो अवैध रूप से देश में फर्जी दस्तावेज के साथ सालों से रह रहें हैं। उनकों किसी भी कीमत पर देश में नहीं रहने दिया जाएगा, चाहे उनके राजनीतिक आका कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें।” अपने इस बयान से सरकार ने पूरे विपक्षी खेमों, लिबरल और वामपंथी को करारा जवाब दिया था।

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CAA क्या है

‘नागरिकता संशोधन कानून’ जिसे CAA (Citizenship Amendment Act) कहते हैं। यह संसद में पास होने से पहले ‘नागरिकता संशोधन बिल’ CAB (Citizen Amendment Bill) के नाम से जाना जाता था। फिर 12 दिसम्बर 2019 को राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद यह बिल (Citizenship Amendment Act) बन गया। ‘नागरिकता संशोधन कानून’ अल्पसंख्यकों (गैर-मुस्लिम) जैसे- हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी के लिए भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रताड़ित हुए लोगों को नागरिकता दी जाएगी।

इस कानून में यह भी कहा गया है कि “इन लोगों को भारतीय नागरिकता तभी मिलेगी जब वे 31 दिसंबर, 2014 तक या उससे पहले भारत में प्रवेश कर गए हों। साथ ही इन प्रताड़ित हुए लोगों को यह भी साबित करना होगा कि वो अपने देशों से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भागकर भारत आए हैं । ये लोग उन भाषाओं को बोलते हो, जो भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल है। ये नागरिक कानून 1955 की तीसरी सूची की अनिवार्यताओं को पूरा करते हो। तब जाकर ये लोग भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन योग्य होंगे।”

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