9 से ज्यादा SIM कार्ड रखने पर अब लगेगा ₹2 लाख का जुर्माना।

टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के कुछ हिस्से 26 जून, 2024 से लागू कर दिए गए हैं। इस नए कानून के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं

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टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के कुछ हिस्से 26 जून, 2024 से लागू कर दिए गए हैं। इस नए कानून के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनका उद्देश्य देश में संचार माध्यमों के उपयोग और नियमन को अधिक सुस्पष्ट और प्रभावी बनाना है। इसमें SIM कार्ड की खरीद और उपयोग, साथ ही संचार माध्यमों में गड़बड़ी पर सजा और जुर्माने के प्रावधान शामिल हैं।

कानून की पृष्ठभूमि और उद्देश्य

टेलीकम्युनिकेशन बिल को संसद में दिसम्बर, 2023 में पारित किया गया था, और इसके बाद राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की गई। यह कानून 60 से अधिक खंडों में विभाजित है, जो विभिन्न प्रावधानों को विस्तार से निर्धारित करता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य है एक सदी पुराने कानून को बदलकर, संचार माध्यमों के नियमन को आधुनिक समय के अनुरूप बनाना है।

इस कानून में संचार माध्यमों की स्थापना, उनके उपयोग, और उनके दुरुपयोग पर सजा और जुर्माने के प्रावधान शामिल हैं। इसके माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि संचार माध्यमों का कोई दुरुपयोग न हो और इन्हें सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से उपयोग किया जाए।

SIM खरीदने के नियम

टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत, अब भारत में एक व्यक्ति जीवनभर में अधिकतम 9 SIM ही खरीद सकेगा। यह SIM कार्ड उनके आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र से जुड़े होंगे। जम्मू-कश्मीर और उत्तरपूर्वी राज्यों में यह सीमा 6 SIM की है। इस नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार ₹50,000 का जुर्माना और प्रत्येक बार के उल्लंघन पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, SIM खरीदने की सीमा का उल्लंघन करने पर कोई सजा नहीं होगी, केवल जुर्माना ही लगेगा।

SIM खरीदने पर सीमा लगाने का मुख्य उद्देश्य इसका दुरुपयोग रोकना है। इससे पहले आतंकवादी और अन्य देश विरोधी ताकतें एक ही पहचान पत्र के आधार पर कई SIM चालू कर लेती थीं, जिससे सुरक्षा खतरे बढ़ जाते थे। अब यह संभव नहीं होगा।

अवैध SIM और इंटरनेट उपयोग पर जुर्माना

जो लोग बिना कानूनी अनुमति के किसी SIM या इंटरनेट का उपयोग करते हैं, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नए कानून के अनुसार, ऐसी स्थिति में ₹10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानि अब बिना कानूनी अनुमति के इंटरनेट या अन्य ऐसी सुविधाओं का इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा।

फर्जी जानकारी देने पर सजा

SIM खरीदने या इंटरनेट का उपयोग करने के लिए यदि कोई व्यक्ति फर्जी जानकारी देता है, तो उस पर ₹50 लाख तक जुर्माना और 3 वर्ष की सजा हो सकती है। फर्जी SIM से होने वाले अपराधों को देखते हुए इस नियम को कठोर बनाया गया है, ताकि अपराधियों को रोका जा सके।

संचार सारथी: एक सहायक उपकरण

सरकार ने हाल ही में ‘संचार सारथी’ नामक वेबसाइट भी लॉन्च की है। इस वेबसाइट के माध्यम से लोग उन नंबरों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो उनके आधार से जुड़े हुए हैं। इसके लिए उपयोगकर्ता को Sancharsaathi.gov.in पर जाकर अपना फोन नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद एक OTP के माध्यम से यह जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

इस वेबसाइट के माध्यम से उपयोग में न आने वाले SIM को बंद करने और अपने आधार से हटाने की सुविधा भी दी गई है। साथ ही, इस वेबसाइट से खोए हुए मोबाइल फोन को ढूंढ़ने के लिए IMEI नंबर को ब्लॉक करने की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे फोन का दुरुपयोग नहीं हो सकेगा।

निष्कर्ष

टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023, संचार माध्यमों के नियमन में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून न केवल संचार माध्यमों के दुरुपयोग को रोकने में सहायक होगा, बल्कि उपयोगकर्ताओं को भी अधिक सुरक्षा और सुविधा प्रदान करेगा। देश की सुरक्षा और संचार प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए यह एक आवश्यक और स्वागत योग्य कदम है। इस नए कानून के प्रभावी कार्यान्वयन से हमें उम्मीद है कि देश में संचार माध्यमों का उपयोग और अधिक सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से होगा।

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