मुंबई: मानहानि से जुड़े एक मामले में मुंबई की एक कोर्ट ने राज्यसभा सांसद संजय राउत को 15 दिन जेल की सजा सुनाई है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत पर अदालत ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव ने संजय राउत को दोषी करार दिया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस आदेश पर फिलहाल राउत को राहत मिल गई है और उन्हें जेल नहीं जाना होगा। राउत के वकील ने फैसले को निलंबित रखने के लिए याचिका दाखिल की, जिसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। आइए जानते हैं यह पूरा मामला क्या था:
100 करोड़ के घोटाले का आरोप
बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉक्टर मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। मेधा सोमैया ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि संजय राउत ने सोमैया दंपती के खिलाफ निराधार आरोप लगाए थे। इनसे उनकी मानहानि हुई। मेधा सोमैया ने अपने वकील विवेकानंद गुप्ता के जरिए दायर शिकायत में कहा कि राउत ने उन पर मीरा भयंदर नगर निगम के कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और मेनटेनेंस में 100 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया। इस शिकायत में कोर्ट से कहा गया कि मीडिया में संजय राउत की ओर से दिए गए बयान मानहानि करने वाले हैं। ये बयान जनता के बीच उनकी छवि को खराब करने के लिए दिए गए हैं।
मैं अब सम्मान के साथ घूम सकती हूं: मेधा सोमैया
संजय राउत को दोषी ठहराए जाने पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने कहा, ‘मैं कोर्ट का आभार मानती हूं। मैं बहुत धन्यवाद करती हूं कि न्याय प्रक्रिया बहुत अच्छे से चलाई गई और मुझ पर जो आरोप चलाए गए थे, उन्हें खारिज कर दिया गया। मैं अब सम्मान के साथ घूम सकती हूं और मैं आज इस फैसले से बहुत संतुष्ट हूं।’
#WATCH मुंबई: मानहानि मामले में शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत को दोषी ठहराए जाने पर भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने कहा, "…मैं कोर्ट का आभार मानती हूं। मैं बहुत धन्यवाद करती हूं कि न्यायप्रक्रिया बहुत अच्छे से चलाई गई और मुझ पर जो आरोप चलाए गए थे उन्हें खारिज कर… https://t.co/7fbcP6qmjJ pic.twitter.com/jdWURf5S8Y
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 26, 2024
हमारे पास प्रमाण, सेशंस कोर्ट जाएंगे: राउत
कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा, ‘देश के मुख्य न्यायाधीश के घर में प्रधानमंत्री जी गणपति के मोदक खाने जाते हैं। हमारे जैसे लोग जो करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कोई और बातें होती हैं उनके खिलाफ, उनको न्याय कहां से मिलेगा। ये अपेक्षा के मुताबिक था। मैं न्यायालय का आदर करता हूं। आरोप मैंने नहीं लगाए, मीरा भयंदर के नगर निगम के नेता विपक्ष ने उस समय के मुख्यमंत्री को एक खत लिखा। उस क्षेत्र के एमएलए प्रताप सरनाईक ने कहा कि जांच होनी चाहिए, भ्रष्टाचार हुआ है। उस पर विधानसभा में चर्चा हुई। मीरा भयंदर महानगरपालिका में रिकॉर्ड है। ये बात अगर मैंने कही है, तो मेरे तरफ से मानहानि कहां हो गई? मैंने सिर्फ सवाल पूछे हैं। हम न्यायालय का आदर करते हैं। हमारे पास प्रमाण है और हम सेशंस कोर्ट में अपील करेंगे। हम जनता को बताएंगे कि क्या हुआ है और हमारे ऊपर कैसे अन्याय हो रहा है। ये चलता रहता है।’
#WATCH दिल्ली: भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, "संजय राउत को जैसे माइक मिलता है वैसे ही वह बड़बड़ाने लगते हैं और आरोप लगाने लगते हैं इस पर उनको सजा हुई है अब वह इसका ध्यान रखेंगे और अनर्गल बयानबाजी से बचेंगे।" pic.twitter.com/PLEwts6Pho
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 26, 2024
माइक मिलते ही बड़बड़ाने लगते हैं राउत: बीजेपी
कोर्ट के फैसले पर बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, ‘संजय राउत को जैसे माइक मिलता है, वैसे ही वह बड़बड़ाने लगते हैं और आरोप लगाने लगते हैं। इस पर उनको सजा हुई है। अब वह इसका ध्यान रखेंगे और अनर्गल बयानबाजी से बचेंगे।’