FIR रद्द कराने इलाहाबाद HC पहुंचा मोहम्मद जुबैर: यति नरसिंहानंद की सहयोगी ने दर्ज कराया है मुकदमा, फर्जी वीडियो शेयर करने का है आरोप

पहले भी फेक न्यूज शेयर करता रहा है मोहम्मद जुबैर

मोहम्मद जुबैर यति नरसिंहानंद

मोहम्मद जुबैर और यति नरसिंहानंद (फ़ोटो साभार: LiveLaw, AajTak)

फेक न्यूज और आधी-अधूरी वीडियो क्लिप वायरल करने के लिए कुख्यात ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है। जुबैर के खिलाफ यति नरसिंहानंद की एक सहयोगी ने धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देकर उन्हें भड़काने के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी।

क्या है मामला:

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर यति नरसिंहानंद का एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में यति नरसिंहानंद कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद और कुरान को लेकर विवादित बयान देते हुए नजर आए थे। यह वीडियो वायरल होने के बाद गाजियाबाद के डासना मंदिर से लेकर बुलंदशहर और अमरावती समेत उत्तर प्रदेश के कई स्थानों में पथराव और नारेबाजी की घटना सामने आई थी।

इसको लेकर यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उदिता त्यागी का आरोप है कि जुबैर ने 3 अक्टूबर को यति नरसिंहानंद के एक पुराने कार्यक्रम का वीडियो पोस्ट किया था। इसका उद्देश्य मुस्लिमों को उनके खिलाफ उकसाकर हिंसा भड़काना था।

उदिता ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया था कि जुबैर ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ कट्टरपंथी भावनाओं को भड़काने के लिए पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई वीडियो एडिट कर एक्स पर शेयर की थी।

यति नरसिंहानंद की सहयोगी उदिता त्यागी की शिकायत पर जुबैर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 228 (झूठे साक्ष्य गढ़ना), 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना), 356 (3) (मानहानि) और 351 (2) (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

जुबैर ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा:

मोहम्मद जुबैर ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। साथ ही उसके खिलाफ संभावित कार्रवाई पर भी रोक लगाने की भी मांग की है। जुबैर ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि उसके द्वारा एक्स पर किए गए पोस्ट में नरसिंहानंद के खिलाफ हिंसा करने की बात नहीं कही गई थी। उसने केवल पुलिस को नरसिंहानंद की हरकतों के बारे में सूचित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

जुबैर ने इस याचिका में यह भी कहा है कि उसने जो भी वीडियो शेयर किए थे वे पहले से ही पब्लिक डोमेन में उपलब्ध थे। साथ ही यह भी कहा है कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के समय नरसिंहानंद एक अन्य विवादास्पद भाषण देने के मामले में जमानत पर थे। इस जमानत की शर्त यह थी कि वह ऐसा कोई बयान नहीं देंगे जिससे सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा मिले।

 

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