वक्फ संशोधन विधेयक को JPC की मंजूरी; जानें पुराने और नए वक्फ कानून के प्रमुख अंतर

चर्चा के बाद 44 में से 14 संसोधन को मिली मंजूरी

Waqf Bill cleared by JPC after adopting 14 Amendments

Waqf Bill cleared by JPC after adopting 14 Amendments

सोमवार दोपहर को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के बाद 44 में से 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक पिछले साल अगस्त में संसद में पेश किया गया था, और समिति का नेतृत्व भाजपा के सांसद जगदंबिका पाल कर रहे हैं। जहां सत्तारूढ़ दल द्वारा प्रस्तावित 14 संशोधन स्वीकार किए गए, वहीं विपक्ष द्वारा सुझाए गए सभी बदलावों को खारिज कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक, इन 14 संशोधनों को अंतिम रूप देने के लिए 29 जनवरी को मतदान होगा, और रिपोर्ट 31 जनवरी तक प्रस्तुत की जाएगी। पहले यह रिपोर्ट 29 नवंबर तक सौंपनी थी, लेकिन अब इसकी समय सीमा बढ़ाकर बजट सत्र के अंतिम दिन, 13 फरवरी कर दी गई है।

The Joint Parliamentary Committee has approved the Waqf (Amendment) Bill
(Image Source: x)

JPC की मंजूरी पर पाल का बयान

संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के समक्ष वक्फ संशोधन विधेयक पर कुल 66 बदलावों के प्रस्ताव रखे गए, जिनमें 23 प्रस्ताव सत्तारूढ़ भाजपा के सांसदों ने और 44 विपक्षी सांसदों ने प्रस्तुत किए थे। इन प्रस्तावों पर गहन चर्चा के बाद, पाल की अगुवाई वाली समिति ने मतदान किया।

समिति में भाजपा और NDA के कुल 16 सांसद हैं, जबकि विपक्ष के पास 10 सांसद हैं। जब इन संशोधनों पर मतदान हुआ, तो सत्तारूढ़ पार्टी के सभी 16 सांसदों ने प्रस्तावित बदलावों के पक्ष में वोट दिया, जबकि विपक्षी सांसदों के 44 संशोधनों में से केवल 10 को समर्थन मिला। इसका मतलब यह है कि विपक्ष के सभी संशोधन को बहुमत ने नकार दिया।

समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बैठक के बाद कहा, “हमने छह महीनों तक विधेयक पर विस्तृत चर्चा की। हर सदस्य से उनके सुझाव लिए गए और आज की बैठक में 44 संशोधनों पर विचार हुआ। अंत में, 14 संशोधनों को बहुमत से मंजूरी दी गई। विपक्षी सांसदों द्वारा भी कुछ बदलावों का प्रस्ताव किया गया, लेकिन मतदान में 10 सांसदों ने उनके पक्ष में वोट दिया और 16 ने विरोध किया, जो कि स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इन बदलावों को बहुमत का समर्थन नहीं मिला।”

पुराने और नए वक्फ कानून के 2 बड़े अंतर

 

पुराना वक्फ बोर्ड कानून नया प्रस्तावित वक्फ बोर्ड कानून
1. वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होता है और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। 1. अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है।
2. वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के लोगों को सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता। 2. वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्मों के 2 लोगों को सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकेगा।
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