‘छोड़ दो हिन्दू धर्म और शरण में आओ यीशु की’: पादरी ने हिन्दुओं को चर्च बने घर में बनाया बंधक… 3 महिलाओं सहित 6 को सीतापुर पुलिस ने दबोचा

सीतापुर जिले में ईसाई धर्मान्तरण एक विरोध करने पहुँचे हिन्दू संगठन के सदस्यों को पादरी ने बंधक बनाया

सीतापुर ईसाई धर्मांतरण

दलितों का ईसाई मत में धर्मांतरण करवा रहे 6 सदस्यों को सीतापुर पुलिस ने दबोचा

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में ईसाई धर्मांतरण का मामला सामने आया है। यहाँ एक घर को चर्च बना कर हिन्दुओं को धर्म परिवर्तन के लिए लालच दिया जाता था। मामले में हिन्दू संगठन के सदस्यों द्वारा दी गई सूचना के बाद पुलिस ने रविवार (23 फरवरी 2025) को दबिश दी। अब तक कुल 6 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें 3 महिलाएँ भी शामिल हैं। आरोपितों के पास से बाइबिल व कुछ वाद्य यंत्र बरामद हुए हैं। इन सभी के द्वारा लोगों को हिन्दू धर्म त्यागने के लिए उकसाया जाता था।

यह घटना सीतापुर के थानाक्षेत्र हरगांव की है। यहाँ रविवार को बजरंग दल के जिला संयोजक अनुज भदौरिया ने पुलिस में तहरीर दी है। तहरीर में अनुज ने बताया है कि उन्हें ग्रीन फील्ड स्कूल के पास गरीब व SC वर्ग के हिन्दुओं को ईसाई बनाने की साजिश का पता चला। इस साजिश का शिकार महिलाएँ और पुरुष दोनों को बनाया जा रहा था। इस सूचना पर बजरंग दल के पदाधिकारी अपने साथियों संग घटनास्थल पर पहुँचे। यहाँ उन्हें एक घर दिखा जिसके अंदर कई लोग जमा थे।

अनुज भदौरिया का दावा है कि घर के अंदर लोगों को हिन्दू धर्म त्याग कर ईसाईयत अपनाने का दबाव दिया जा रहा था। ईसाई बन जाने पर उनके दुःख दर्द होने होने और पैसों का लालच दिया जा रहा था। जब अनुज भदौरिया ने इस कार्यक्रम का विरोध किया तो पादरी सुरेश चंद्र ने उन्हें और उनके साथियों को घर के अंदर बंद कर दिया। बंधक बने लोगों ने जैसे-तैसे पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुँची पुलिस ने कुल 3 महिलाओं सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर के पूछताछ शुरू कर दी।

इसी दौरान तलाशी में पुलिस को मौके से बाइबिल और मंजीरे आदि मिले। सभा में मौजूद पुरुष, महिलाओं और बच्चों को उनके घऱों में भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान पादरी सुरेश चंद्र, उत्तम बाल्मीकि, विनीत कुमार रैदास, मीना देवी, नूतन और लाड़ली के तौर पर हुई है। इन सभी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 127(2) के साथ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के सेक्शन 3/5(1) के तहत कार्रवाई की गई है। मामले में जाँच व अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई जारी है।

 

 

 

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