जजों को ‘गुंडा’ कहने पर हाईकोर्ट ने वकील को सुनाई 6 महीने जेल की सज़ा

कोर्ट ने वकील पर 2,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अशोक पांडे नामक एक वकील को न्यायालय की आपराधिक अवमानना का दोषी पाते हुए उसे 6 महीने की जेल की सज़ा सुनाई है। पांडे पर जजों को ‘गुंडा’ कहने का आरोप था और हाईकोर्ट की जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस बृज राज सिंह की बैंच ने वकील पर 2,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही, वकील को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया है कि उसके हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने पर 3 साल की रोक क्यों ना लगाई जाए। वकील पर लगातार न्यायपालिका के प्रति अनादर दिखाने के आरोप  थे और कोर्ट ने अपने आदेश में 2003 से 2017 के बीच कदाचार के उदाहरणों का हवाला भी दिया है। कोर्ट ने कहा, “इस प्रकार के बार-बार के कदाचार से यह पता चलता है कि पांडे गुमराह नहीं है बल्कि जानबूझकर इस न्यायालय के अधिकार को कमजोर करने के उद्देश्य से व्यवहार कर रहे हैं।”

क्या था मामला?

जिस मामले में वकील को कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया गया है, वो मामला 18 अगस्त 2021 का था। दरअसल, जस्टिस रितु राज अवस्थी और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ के सामने अशोक पांडे अनुचित पोशाक में पेश हुए और उन्होंने अपनी शर्ट के बटन भी खोले हुए थे। जब कोर्ट ने पांडे को ठीक तरह की पोशाक पहनने की सलाह दी तो वह जजों से ही भिड़ गए। पांडे ने न केवल अदालत के उचित पोशाक पहनने के निर्देश को ठुकरा दिया बल्कि ‘सभ्य पोशाक’ की परिभाषा पर सवाल उठा दिया। आरोप है कि इस दौरान पांडे ने अदालत की कार्यवाही में बाधा डाली और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए जजों पर साथी वकीलों और अन्य लोगों की उपस्थिति में ‘गुंडों की तरह व्यवहार करने’ का आरोप लगाया। इससे पहले भी 16 अगस्त 2021 को एक अन्य सुनवाई के दौरान पांडे अनुचित पोशाक में कोर्ट में आए और वहां अभद्रता की थी

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अवमानना की कार्यवाही शुरू करने से पहले पांडे को माफ़ी मांगने का मौका दिया गया था लेकिन उन्होंने कोई पछतावा नहीं जताया। कोर्ट ने 10 अप्रैल के आदेश में कहा कि कई अवसरों के बावजूद पांडे ने उनके खिलाफ लगाए गए अवमानना ​​के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कोर्ट ने कहा, “न्यायालय के साथ उनका लगातार असहयोग, आरोपों के जवाब में उनकी चुप्पी यह बताती है कि उनके पास कोई बचाव नहीं है और उन्होंने अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है।” साथ ही, कोर्ट ने कहा कि एक महीने के भीतर जुर्माना अदा ना करने की स्थिति में पांडे को एक महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। इस मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी जिसमें वकील को दिए गए कारण बताओ नोटिस पर कोर्ट पांडे की प्रतिक्रिया को देखेगा।

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