सपा सांसद के घर बिजली चोरी! फिर रोशन होगा जियाउर्रहमान का मकान; 1.91 करोड़ का बिल 6 लाख में कैसे निपटा?

संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर अब बिजली आने वाली है। उन्होंने बिजली विभाग में 6 लाख रुपये जमा करा दिए हैं। आइये जानें क्या है पूरा मामला?

Sambhal Ziaur Rahman

Sambhal Ziaur Rahman

उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क का घर अब एक बार फिर से रोशन होने वाला है। आम जनता को ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाले जियाउर्रहमान के घर में ही बीते कई महीनों से अंधेरा पसरा था। कारण कोई और नहीं बल्कि बिजली चोरी थी। अब जाकर लंबे कानूनी दांव-पेच और हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद उनके घर की बत्ती जलने की उम्मीद बंधी है। करीब 1 करोड़ 91 लाख रुपये की बिजली चोरी के मामले हाईकोर्ट के आदेश पर उन्होंने महज 6 लाख रुपये का ड्राफ्ट जमा कराया है।

जुर्माने को जमा करने के लिए कई बार नोटिस दिए गए और समय-सीमा भी बढ़ाई गई थी। हालांकि, सांसद की तरफ से कोई भुगतान नहीं हुआ था। अब सांसद की ओर से भुगतान किया गया है तो विभाग ने जल्द कनेक्शन जोड़ने की बात कही है।

क्या था बिजली चोरी का मामला?

मामला 24 नवंबर 2024 की सांप्रदायिक हिंसा के बाद सुर्खियों में आया था। 17 दिसंबर को बिजली विभाग ने सांसद के आवास पर पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए। दो दिन बाद यानी 19 दिसंबर को भारी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ जब विभाग ने बर्क के घर छापा मारा तो 4 किलोवाट के कनेक्शन पर 16 किलोवाट का लोड मिला था। बिजली चोरी के बड़े मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने न केवल सांसद के घर का बिजली कनेक्शन काटा बल्कि उनपर 1 करोड़ 91 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना भी ठोक दिया था।

कोर्ट के आदेश से कम हुआ जुर्माना

मामले को सुलझाने के लिए जियाउर्रहमान बर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बिजली विभाग द्वारा लगाए गए 1 करोड़ 91 लाख रुपये के जुर्माने की वसूली पर रोक लगा दी था। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें पूरी तरह से बरी नहीं किया। हाईकोर्ट ने सांसद बर्क को दो हफ्ते के भीतर 6 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया और यह भी निर्देश दिया कि इस राशि के जमा होते ही उनके आवास की बिजली बहाल कर दी जाए।

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अब जुड़ेगी घर में बिजली

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मंगलवार को सांसद जियाउर्रहमान बर्क के वकील फरीद एडवोकेट और एडवोकेट कासिम जमाल 6 लाख रुपये का ड्राफ्ट लेकर संभल विद्युत वितरण निगम के अधिशासी अभियंता नवीन गौतम के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी के साथ ड्राफ्ट जमा कर दिया। इस भुगतान के बाद, पिछले 6 महीने से कटी हुई सांसद के घर की बिजली की लाइन को अब हाईकोर्ट के आदेश पर जोड़ा जाएगा।

सांसद के वकील फरीद अहमद ने मीडिया को बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा 6 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया गया था। हमने उसे जमा कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में 2 जुलाई को होगी। बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता नवीन गौतम ने इस बात की पुष्टि की कि कोर्ट के आदेश के अनुसार 6 लाख रुपये का ड्राफ्ट जमा किया गया है। अब बिजली कनेक्शन बहाल कर दिया जाएगा।

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