अब भारत में नहीं चलेगा विदेशी षड्यंत्र: एंटी-नेशनल गतिविधियों में शामिल विदेशियों को डिटेंशन कैंप से सीधा डिपोर्ट करेगी मोदी सरकार

गृह मंत्रालय ने हाल ही में Immigration and Foreigners Act, 2025 लागू किया है। इस कानून का मकसद साफ है-भारत को सुरक्षित बनाना और देशविरोधी ताकतों की घुसपैठ पर पूर्णविराम लगाना।

अब भारत में नहीं चलेगा विदेशी षड्यंत्र: एंटी-नेशनल गतिविधियों में शामिल विदेशियों को डिटेंशन कैंप से सीधा डिपोर्ट करेगी मोदी सरकार

अब बर्दाश्त नहीं होगी घुसपैठ।

भारत सरकार ने देश की सुरक्षा और संप्रभुता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि अब भारत किसी भी विदेशी को अपनी धरती का दुरुपयोग करने नहीं देगा। जो भी विदेशी नागरिक भारत की धरती पर आकर एंटी-नेशनल गतिविधियों या किसी गंभीर अपराध में शामिल होगा, उसे सीधा डिटेंशन कैंप में भेजा जाएगा और बाद में देश से बाहर निकाल दिया जाएगा।

नया कानून: राष्ट्रहित सर्वोपरि

गृह मंत्रालय ने हाल ही में Immigration and Foreigners Act, 2025 लागू किया है। इस कानून का मकसद साफ है—भारत को सुरक्षित बनाना और देशविरोधी ताकतों की घुसपैठ पर पूर्णविराम लगाना। अब कोई भी विदेशी अगर आतंकवाद, जासूसी, नकली नोट, साइबर अपराध, मानव तस्करी, रेप, मर्डर या प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ा पाया गया, तो उसे प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा।

हर राज्य में डिटेंशन कैंप अनिवार्य

केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को डिटेंशन कैंप या होल्डिंग सेंटर बनाना होगा। यहां उन विदेशियों को रखा जाएगा जिन्हें पकड़ा गया है और जिनका डिपोर्टेशन तय है। इस कदम से अवैध घुसपैठियों पर कड़ा शिकंजा कसेगा।

बायोमेट्रिक जांच होगी अनिवार्य

अब कोई भी विदेशी नागरिक भारत का वीज़ा या ओवरसीज़ सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड लेने के लिए आवेदन करेगा तो उसे पहले अपना बायोमेट्रिक डेटा देना होगा। फिंगरप्रिंट, फेस रिकग्निशन और व्यक्तिगत डाटा के बिना वीज़ा या रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा।

सीमाओं पर जीरो टॉलरेंस

भारत की सीमा सुरक्षा बल और कोस्ट गार्ड को निर्देश दिया गया है कि जो भी विदेशी अवैध तरीके से घुसने की कोशिश करेगा, उसका डाटा तुरंत लिया जाए और उसे सीमा पार कर दिया जाए।

संवेदनशील क्षेत्रों में नहीं चलेगी मनमानी

विदेशियों को अब भारत के पावर, पेट्रोलियम, जल आपूर्ति जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में काम करने के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी। इतना ही नहीं, कोई भी विदेशी फिल्म, टीवी शो या वेब सीरीज़ बनाना चाहता है तो उसे केंद्र सरकार से लिखित अनुमति लेनी होगी।

चीन-पाकिस्तान-अफगानिस्तान के नागरिकों पर कड़ा प्रतिबंध

भारत ने एक और सख्त कदम उठाते हुए साफ कर दिया है कि चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले नागरिकों को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवेश बिल्कुल नहीं मिलेगा।

विदेशी षड्यंत्रकारियों के लिए अब कोई जगह नहीं

ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन अब उन सभी विदेशियों की लिस्ट तैयार करेगा जिन्हें भारत में घुसने से मना किया गया है। साथ ही उन लोगों की भी निगरानी होगी जिन्हें कोर्ट या सरकार के आदेश से भारत छोड़ने की अनुमति नहीं है।

मोदी सरकार का यह फैसला एक बार फिर साबित करता है कि आज का भारत न नया है, न झुकने वाला। यह वही भारत है जो अपनी सीमाओं, अपनी संस्कृति और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। अब विदेशी ताकतों को साफ संदेश है-भारत में रहना है तो भारत के कानून मानने होंगे, वरना डिटेंशन कैंप से सीधा डिपोर्टेशन तय है।

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