‘संवैधानिक रूप से सही है SIR…’ चुनाव आयोग को सुप्रीम राहत, सीजेआई सूर्यकांत ने सुना दिया फैसला

देश की सर्वोच्च अदालत ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाई जा रही 'विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रिया को पूरी तरह संवैधानिक और वैध ठहराया है।

CJI सूर्यकांत

देश की सर्वोच्च अदालत ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाई जा रही ‘विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया को पूरी तरह संवैधानिक और वैध ठहराया है। उच्चतम न्यायालय से हरी झंडी मिलने के बाद भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को एक बड़ी कानूनी और नैतिक राहत मिली है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने इस मामले पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ कहा कि SIR प्रक्रिया जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RP Act) में ‘नई जान फूंकने’ का काम करती है। इसका एकमात्र और पवित्र उद्देश्य देश की मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, त्रुटिहीन और विश्वसनीय बनाना है, जो कि किसी भी जीवंत लोकतंत्र की पहली शर्त है।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मूल संवैधानिक दायित्व का हिस्सा

सीजेआई सूर्यकांत ने फैसला पढ़ते हुए स्पष्ट किया कि बिहार में चुनाव आयोग द्वारा लागू की गई SIR प्रक्रिया भारतीय संविधान के उस मूल ढांचे और दायित्व से कतई अलग नहीं है, जिसका सीधा संबंध देश में स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने से है। अदालत ने अपने फैसले में इस बात को पूरी तरह स्वीकार किया कि चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची (Voter List) की शुद्धता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के विशेष अभियान चलाने का पूरा कानूनी अधिकार है। कोर्ट ने माना कि जब तक वोटर लिस्ट साफ-सुथरी नहीं होगी, तब तक निष्पक्ष मतदान की कल्पना नहीं की जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने किन तीन मुख्य सवालों पर किया विचार?

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बताया कि इस अधिसूचना (Notification) को चुनौती देने वाली याचिकाओं की समीक्षा करते हुए अदालत ने पूरे विवाद को तीन मुख्य कानूनी और तकनीकी बिंदुओं में विभाजित किया था। कोर्ट ने मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन सवालों के आधार पर इस पूरी प्रक्रिया का परीक्षण किया:

इन तीनों ही सवालों का गहन विश्लेषण करने के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने चुनाव आयोग के पक्ष में अपना सकारात्मक रुख स्पष्ट किया।

संविधान का अनुच्छेद 324 और जनसांख्यिकीय बदलाव का हवाला

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) चुनाव आयोग को यह विशेष शक्ति प्रदान करते हैं कि वह जरूरत पड़ने पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करवा सके।

जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने जमीनी हकीकत का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकीय बदलाव (Demographic Shifts), तेजी से हुआ शहरीकरण और प्रवासन (Migration) देखा गया है। इन वजहों से बड़ी संख्या में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए हैं, जिससे मतदाता सूची में व्यापक विसंगतियां आने की आशंका थी। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग द्वारा उठाया गया यह कदम पूरी तरह समय की मांग और न्यायोचित है।

याचिकाकर्ताओं की दलीलें खारिज, लोकतंत्र का बुनियादी ढांचा मजबूत

इस मामले में याचिका दायर करने वाले पक्षकारों ने अदालत के सामने यह दलील दी थी कि इतने बड़े और व्यापक स्तर पर ‘SIR’ प्रक्रिया चलाना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मूल भावना के खिलाफ जाता है। उनका आरोप था कि इस तरह की अचानक और सघन चेकिंग से कई वैध मतदाताओं के नाम कट सकते हैं, जिससे उनके मताधिकार प्रभावित होने का खतरा है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम आशंकाओं और तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की पूरी कार्यप्रणाली कानून के तय दायरे के भीतर है। सीजेआई ने दोहराया कि मतदाता सूची का पूरी तरह शुद्ध होना लोकतंत्र की बुनियादी बुनियाद है और आयोग इस दिशा में हर जरूरी कदम उठाने के लिए संवैधानिक रूप से अधिकृत है।

राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत और इसके दूरगामी राजनीतिक मायने

चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में यह भी उल्लेख किया कि चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ही आयोग ने बिहार की धरती से इस राष्ट्रव्यापी विशेष पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत करने का फैसला किया है।

राजनीतिक और कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले को बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 से पहले वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के अभियान पर चुनाव आयोग की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक कानूनी फतह के रूप में देखा जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का यह मील का पत्थर साबित होने वाला निर्णय भविष्य में देश के किसी भी राज्य में होने वाले मतदाता सूची पुनरीक्षण और चुनावी प्रक्रियाओं से जुड़े विवादों के लिए एक नजीर (नियम) का काम करेगा। इससे चुनाव आयोग को भविष्य में बिना किसी कानूनी अड़चन के मतदाता सूचियों को साफ करने में मदद मिलेगी।

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