लोकसभा चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। मध्य प्रदेश के सागर जिले की एक अदालत ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए अनुमति दे दी है। दरअसल, मामला साल 2014 के लोकसभा चुनाव है जब केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव चिन्ह झाड़ू के साथ तिरंगा लहराया था। इसी मामले में एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसपर 4 साल बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।
राजेंद्र मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि साल 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव चिह्न झाड़ू के साथ को तिरंगे को लहरा कर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था। ये शिकायत राष्ट्रीय सम्मान कानून की धारा 2 के तहत राष्ट्रीय सम्मान का अपमान रोकने के लिए दायर की गई थी। इस मामले के पांच साल बाद कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ सागर, बीना, खुरई और दिल्ली में केस दर्ज किए जाएंगे। हालांकि, अभी तक इस मामले में आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक पार्टियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। रिप्रजेंटेशन ऑफ पिपल एक्ट-1951 के तहत राजनीतिक पार्टियां पार्टी के प्रचार के लिए राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। कभी राष्ट्रीय ध्वज फहराया भी जाता है तो उसे हमेशा दांई ओर रखा जाना अनिवार्य होता है लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव की रैली में राष्ट्रीय ध्वज बाई तरफ रखा गया था। संविधान में कोड की अनदेखी करने पर तीन साल प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट-1971 के तहत सजा का प्रावधान है।
आम आदमी पार्टी के पर तिरंगे का अपमान करने का ये कोई पहला आरोप नहीं है। साल 2014 में ही उत्तर-पश्चिमी संसदीय क्षेत्र से अआप की प्रत्याशी राखी बिड़ला ने राष्ट्रीय ध्वज बनी हुई टोपी पहनकर चुनाव प्रचार किया था जिसकी शिकायत आयोग से की गई थी। उस दौरान प्रचार करने के लिए अआप के कार्यकर्ताओं ने कई ऑटो पर मोदी के अंबानी से संबंध बताने वाले पोस्टर लगाए थे जिसपर भाजपा ने नाराजगी भी जताई थी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार के लिए तरह तरह के विवादित तरीके अपनाते हैं। यही नहीं पिछले साल इस पार्टी के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन भी चर्चा में था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा लेकर धरना प्रदर्शन किया था। इस दौरान तिरंगे को जमीन पर रखा गया था जो फलैग कोड ऑफ इंडिया के नियमों का उल्लंघन करता है। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद सिविल लाइन पुलिस ने आम आदमी पार्टी के अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ 956/18 धारा 2 राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।