कठुआ केस: कोर्ट ने SIT के सदस्यों के खिलाफ FIR के दिए निर्देश, गवाहों से झूठे बयान दिलवाने का आरोप

कठुआ

जम्मू-कश्मीर की एक न्यायालय ने साल 2018 के बहुचर्चित कठुआ गैंग रेप मामले में एक अहम निर्देश दिए हैं। दरअसल, कोर्ट ने मंगलवार को गैंग रेप और हत्या मामले की जांच करने वाली 6 सदस्यों की टीम एसआईटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।

साल 2018 में जम्मू-कश्मीर के कठुआ नामक गांव में एक 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हत्या और बलात्कार का मामला सामने आया था। जिसके बाद एसआईटी ने जांच की थी। अब इस मामले में नया मोड़ यह आ रहा है कि एसआईटी ने गवाहों के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी और झूठे बयान देने के लिए मजबूर किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रेम सागर ने मामले के गवाहों साहिल शर्मा, सचिन शर्मा और नीरज शर्मा की एक याचिका की सुनवाई करते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि एसआईटी की 6 सदस्यों वाली टीम पर प्राथमिकी दर्ज की जाए इन सभी लोगों के खिलाफ अपराध का केस बनता है।

बता दें कि कठुआ मामले में क्राइम ब्रांच की एसआइटी ने नीरज शर्मा, सचिन शर्मा और साहिल शर्मा को भी अपना गवाह बनाया था, उन्होंने बताया कि उनके साथ मारपीट करके गलत बयान देने पर एसआईटी ने मजबूर किया था। बाद में तीनों ने कोर्ट में याचिका दायर की जिसके बाद कोर्ट ने एसआईटी पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने एसएसपी पीरजादा नाविद, आरके जल्ला (रिटायर्ड), निसार हुसैन, क्राइम ब्रांच के उपनिरीक्षक उर्फन वानी केवल किशोर और शतंबरी शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिया है। वहीं जम्मू-कश्मीर के एसएसपी से 11 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह ने इस साल जून माह में तीन मुख्य आरोपियों को हत्या और गैंग रेप के चार्ज में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, वहीं इसी मामले में सबूत मिटाने वाले तीन आरोपियों को पांच साल की सजा सुनाई थी।

क्या है मामला?

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में एक आठ साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आठ आरोपियों का नाम सामने आया था। पठानकोट की एक न्यायालय ने इनमें से 6 को दोषी मानते हुए सजा सुना दी थी। इस मामले में एक आरोपी नाबालिग है, उसके खिलाफ जूवेनाइल जस्टिस बोर्ड में मामला चल रहा है, जबकि एक आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है।

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