Rahul Gandhi defamation case: इस समय राहुल गांधी की हालत ठीक नहीं है। लाख प्रयास के बाद भी इन्हे कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाल ही में सूरत कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसका अर्थ है कि defamation case में Rahul Gandhi की दो साल की सजा यठवत रहेगी, साथ ही उनकी संसद सदस्यता भी बहाल नहीं होगी। अब इस मामले में राहत के लिए उन्हें हाई कोर्ट जाना होगा।
Gujarat | Surat Court rejects the application filed by Congress leader Rahul Gandhi seeking stay on his conviction in the 2019 defamation case on 'Modi surname' remark. pic.twitter.com/BMVyXTkAs7
— ANI (@ANI) April 20, 2023
काॅन्ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी को सूरत की सेशन कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। 20 अप्रैल 2020 को सेशन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। याचिका में Rahul Gandhi ने defamation case में 2 साल की सजा पर रोक की गुहार लगाई थी।
बता दें कि राहुल गाँधी ने 2019 में कर्नाटक की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है’। इसके बाद बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था।
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सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इसी साल 23 मार्च को काॅन्ग्रेस नेता को इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी चली गई थी। लेकिन अब अपनी सदस्यता बहाल कराने के लिए उन्हे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा।
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