भारत विरोधी नारेबाजी करने वाले फैजल को ‘जेल नहीं’, कोर्ट ने तिरंगे को सलामी देने की शर्त पर दी जमानत

कोर्ट ने फैजल को तिरंगे को सलामी देने का निर्देश दिया है

मध्य प्रदेश के जबलपुर पुलिस स्टेशन में तिरंगे को सलामी देते और भारत माता की जय के नारे लगाते एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नजर आ रहे इस शख्स का नाम है फैजल निसार उर्फ फैजान और इसे शख्स को तिरंगे को सैल्यूट करने का कोर्ट का निर्देश मिला है। दरअसल, इससे पहले भी फैजल का एक वीडियो वायरल हुआ था लेकिन उसमें मंजर बदला हुआ था इससे पहले वह वीडियो में कथित तौर पर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद’ के नारे लगा रहा था।

तिरंगे को सलामी देने की शर्त पर मिली जमानत

फैजल का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध जताते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। जिसके बाद पुलिस ने मई 2024 में फैजल के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना के बाद, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 अक्टूबर को फैजल को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।

अदालत ने शर्त रखी कि फैजल को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 12 बजे से पहले पुलिस स्टेशन में उपस्थित होकर तिरंगे को सलाम करना होगा। इसके साथ ही, हर बार उसे तिरंगे को 21 बार सलाम करते हुए ‘भारत माता की जय’ का नारा भी लगाना होगा। कोर्ट के मुताबिक, फैजल का मुकदमे की कार्यवाही पूरी होने तक यह काम करते रहना होगा।

कोर्ट ने क्या कहा?

MP उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी को कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जा सकता है जिससे उसके अंदर उस देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा हो, जहां वह पैदा हुआ और रह रहा है। कोर्ट ने कहा कि वह खुलेआम उस देश के खिलाफ नारे लगा रहा है जिसमें वह पैदा हुआ और पला-बढ़ा है।

‘मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई’

भारत के खिलाफ नारेबाजी करने वाले फैजल को अपनी गलती का एहसास है। फैजल ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा है, “मैं स्वीकार करता हूं कि मुझसे गलती हुई है। मैं हाईकोर्ट के आदेश का पालन करूंगा। फैजल ने कहा, “रील बनाने के चक्कर में मुझसे गलती हो गई है और अब कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं दूसरों से भी कहता हूं कि वे ऐसी गलती न करें।”

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