खाने-पीने की चीजों पर थूकने से लेकर मल-मूत्र मिलाने तक की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रहीं हैं। इनसे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कानून बनाने जा रही है तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून बनाने की जानकारी देते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, “खाद्य एवं पेय पदार्थों में अखाद्य और गंदी चीजों की मिलावट असभ्य और अमानवीय आचरण है। ऐसे वीभत्स, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले कुत्सित कृत्यों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। खाद्य पदार्थों की पवित्रता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में उपभोक्ताओं में विश्वास बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अति शीघ्र कठोर कानून लाने जा रही है। प्रदेश के हर नागरिक की आस्था और स्वास्थ्य का संरक्षण आपकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।”
खाद्य एवं पेय पदार्थों में अखाद्य और गंदी चीजों की मिलावट असभ्य और अमानवीय आचरण है।
ऐसे वीभत्स, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले कुत्सित कृत्यों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
खाद्य पदार्थों की पवित्रता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक…
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 15, 2024
इसके अलावा, एक अन्य पोस्ट में सीएम योगी ने खाने-पीने की चीजों पर थूक या गंदगी मिलाने पर कड़ी सजा के प्रावधान की जानकारी दी है।
खाने-पीने की चीजों में थूक या गंदगी मिलाई तो कड़ी सजा होगी pic.twitter.com/YFjTKsjpWf
— Yogi Adityanath Office (@myogioffice) October 16, 2024
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, योगी सरकार उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी सत्र में दो अध्यादेश लाने वाली है। इसमें से पहला अध्यादेश, ‘छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024’ है तथा दूसरा ‘प्रिवेंशन ऑफ़ कॉन्टेमिनेशन इन फूड (कंज्यूमर राइट टू नो) अध्यादेश 2024’ है।
इन दोनों अध्यादेश में ग्राहकों के हितों का ध्यान रखते हुए कई प्रावधान किए गए हैं। इसमें, ऑर्डर के बाद, खाना पसंद नहीं आने पर इनकार का अधिकार तथा खाना बनाने में इस्तेमाल चीजों के बारे में जानने का अधिकार व खाने में मिलावट या किसी अन्य तरह का जरा भी शक होने पर पुलिस से शिकायत करने जैसे अधिकार ग्राहकों को दिए जा सकते हैं।
यही नहीं, रेस्टोरेंट के मालिकों को खाने बनाने वाली जगह यानि किचन और खाना खाने वाली जगह यानी डाइनिंग एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगाने, एक महीने तक सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने, खाना बनाने व परोसने में दस्ताने पहनने तथा दुकानों में मालिक के नाम की नेम प्लेट लगाने जैसे नियम हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि इन दोनों अध्यादेशों में कानून का उल्लंघन करने पर 3-5 साल तक की सजा का भी प्रावधान किया गया है।
खाने-पीने की चीजों में थूक या गंदगी मिलाई तो कड़ी सजा होगी pic.twitter.com/YFjTKsjpWf
— Yogi Adityanath Office (@myogioffice) October 16, 2024
वहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार को खाने में थूकने या ऐसी ही अन्य घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही, रेस्टोरेंट व ढाबों के किचन में सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी आदेश जारी किए हैं। सीएम के आदेश पर पुलिस महानिदेशक ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। इस मामले में सीएम धामी का बयान भी सामने आया है। धामी ने कहा है कि राज्य में इस तरह के किसी भी दुष्कृत्य के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसा करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। इससे न केवल खाद्य पदार्थ प्रदूषित होते हैं बल्कि भावनाएं भी आहत होती हैं।