उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुए चंदन गुप्ता हत्याकांड में NIA कोर्ट ने 28 आरोपितों को दोषी करार दिया है। साल 2018 में कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान कट्टरपंथियों की भीड़ ने ABVP कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की हत्या कर दी थी। इस मामले में सजा का ऐलान 3 जनवरी, 2025 को होगा।
क्या है मामला:
चंदन गुप्ता की हत्या 7 साल पहले 2018 में हुई थी। तब, गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी, 2018 को हिंदू युवा वाहिनी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। इस दौरान ‘वन्देमातरम’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे लग रहे थे। तिरंगा यात्रा जैसे ही कासगंज के मुस्लिम बाहुल्य इलाके बड्डूनगर पहुंची तो कट्टरपंथियों की भीड़ ने यात्रा में शामिल लोगों पर पथराव कर दिया।
पथराव के साथ ही हिंसा बढ़ती गई और कट्टरपंथियों ने फायरिंग भी शुरू कर दी। इस दौरान इस फायरिंग में अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन गुप्ता को गोली लगी, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के दौरान हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई थी। चंदन गुप्ता की हत्या के बाद कासगंज में दंगे जैसे स्थिति बन गई थी।
इसके बाद पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। इस मामले में 3 सगे भाइयों वसीन, सलीम और नसीम समेत 117 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें 30 लोग इस मामले के मुख्य आरोपित थे। मामला गंभीर था, इसलिए इसकी जांच के लिए SIT गठित की गई थी।
मामले की जांच के बाद NIA की स्पेशल कोर्ट ने आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ जिम वाला, निशु, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर,जाहिद उर्फ जग्गा को IPC की धारा 147 ,148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, 506 तथा राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम की धारा 2 के तहत दोषी ठहराया है। साथ ही सबूतों के अभाव में 2 आरोपितों को कोर्ट ने बरी कर दिया। NIA कोर्ट ने दोषियों की सजा के ऐलान पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सजा का ऐलान शुक्रवार (3 जनवरी, 2025) को होगा। चंदन गुप्ता हत्या सजा