इलाहाबाद हाई कोर्ट के हालिया फैसले ने सभी को हैरान कर दिया है। बलात्कार के एक गंभीर मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि “लड़की ने खुद ही परेशानी मोल ली थी,” और इसी आधार इलहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़िता को ही इस घटना का ज़िम्मेदार ठहराते हुए आरोपित युवक को ज़मानत भी दे दी।
यह मामला दिसंबर 2024 का है, जब एक MA की छात्रा ने रेप का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता की मुलाकात आरोपी से दिल्ली के हौज खास स्थित एक बार में हुई थी। बाद में गौतमबुद्ध नगर की रहने वाली छात्रा ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन जब केस हाई कोर्ट पहुंचा, तो अदालत ने पूरे मामले का आकलन करने के बाद कहा कि हालातों को देखते हुए पीड़िता खुद इस घटना की जिम्मेदार मानी जा सकती है। इसी आधार पर कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी।
खुद मुसीबत को आमंत्रित कियाः हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह शामिल थे, ने इस मामले की सुनवाई करते हुए जो टिप्पणी की, उसने नई बहस को जन्म दे दिया है। अदालत ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा कि “पीड़िता ने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया और जो कुछ भी हुआ, उसके लिए वह खुद जिम्मेदार थी।”
यह टिप्पणी उस वक्त की गई जब आरोपी ने अदालत में बीएनएसएस की धारा 483 के तहत जमानत याचिका दाखिल की थी। आरोपी पर गौतमबुद्ध नगर के थाना सेक्टर-126 में दर्ज एफआईआर में बीएनएस की धारा 64 (रेप) के तहत केस दर्ज था। आरोपी ने कोर्ट से यह अपील की थी कि मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक उसे जमानत दी जाए।
FIR में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 21 सितंबर 2024 को आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया, जिसकी शिकायत उसने 23 सितंबर 2024 को दर्ज कराई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह टिप्पणी दी और अंततः आरोपी को जमानत दे दी है। जमानत के दौरान अदालत ने कहा कि “पीड़िता MA छात्रा है और इसलिए वह नैतिकता और अपने कार्यों के परिणाम को समझने में सक्षम है। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के साथ-साथ अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की मिलीभगत और दोनों पक्षों के विद्वान वकील की दलीलों को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि आवेदक का मामला जमानत के लिए उपयुक्त है।”
क्या है पूरा मामला
यह मामला 21 सितंबर 2024 का है। पीड़िता नोएडा की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में MA की छात्रा थी और वहां एक पेइंग गेस्ट (PG) में रहकर पढ़ाई कर रही थी। उस दिन वह अपनी तीन सहेलियों और उनके पुरुष दोस्तों के साथ दिल्ली के हौज खास इलाके में स्थित एक बार में गई थी। सबने मिलकर शराब पी और देर रात तक जश्न का माहौल बना रहा। पीड़िता के मुताबिक, वे सभी सुबह लगभग 3 बजे तक वहीं मौजूद थे और नशे में थीं।
शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उसी दौरान एक युवक, जो वहां मौजूद था, लगातार उसे अपने साथ चलने को कहता रहा। आखिरकार, आराम करने की बात कहकर वह उसके साथ जाने को तैयार हो गई। लड़की का आरोप है कि रास्ते में युवक ने उसे अनुचित तरीके से छूना शुरू कर दिया, लेकिन वह उस समय पूरी तरह से स्थिति को संभाल नहीं पा रही थी।
पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसे नोएडा के अपने घर ले जाने का वादा किया था, लेकिन वह उसे गुड़गांव के एक फ्लैट में ले गया, जो कथित रूप से उसके किसी रिश्तेदार का था। वहां ले जाकर, उसने पीड़िता के अनुसार, दो बार बलात्कार किया। घटना के बाद, लड़की ने साहस जुटाकर 23 सितंबर को नोएडा थाने में केस दर्ज कराया। इसके आधार पर आरोपी को 11 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया।
दूसरी तरफ, आरोपी ने अदालत में जमानत याचिका दायर करते हुए दावा किया कि लड़की को मदद की जरूरत थी और वह अपनी मर्जी से उसके साथ आई थी। उसने इस बात से इनकार किया कि उसने जबरन कोई संबंध बनाया। उसका कहना था कि दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, वह आपसी सहमति से हुआ था, और उसने लड़की को अपने किसी रिश्तेदार के फ्लैट में नहीं ले जाया।