‘मेरा यशु यशु’ वाले ईसाई पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। चमत्कार के जरिए लोगों को ठीक करने का दावा करने वाले ईसाई पादरी बजिंदर सिंह को कोर्ट ने कुछ दिनों पहले रेप और यौन उत्पीड़न का दोषी करार दिया था और इसके बाद उसे पटियाला जेल में बंद कर दिया था। 2018 में मोहाली जिले के जीरकपुर में एक पीड़िता ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बजिंदर के खिलाफ पुलिस से शिकायत की थी। पीड़िता ने कहा की उसने 7 वर्षों तक इस मामले में इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी है। पीड़िता ने दावा किया कि उसके जैसी कई और महिलाएं भी हैं जिनका पादरी बजिंदर शोषण किया करता था।
दरअसल, मोहाली के जीरकपुर की एक महिला ने 2018 में पादरी बजिंदर सिंह पर रेप का आरोप लगाया था। पुलिस को दी गई एफआईआर में पीड़िता के हवाले से दावा किया गया कि बजिंदर ने उसे विदेश ले जाने का झांसा देकर अपने प्रभाव में लिया और फिर मोहाली के सेक्टर 63 स्थित अपने आवास पर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है कि बजिंदर सिंह ने घटना का वीडियो भी बनाया और बाद में महिला को धमकी दी थी कि अगर वह उसकी बातें नहीं मानेगी तो वह इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा।
पीडिता ने पादरी बजिंदर सिंह समेत 7 लोगों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में कोर्ट ने सबूतों के आभाव में 5 अन्य लोगों को बरी कर दिया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में दायर चार्जशीट में कहा था कि ताजपुर गांव में ‘द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विज्डम’ चलाने वाला पादरी बजिंदर सिंह ने जालंधर में नाबालिग पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें की थीं। बजिंदर ने उसका फोन नंबर लेकर अश्लील मैसेज भेजे थे। इसके अलावा उसे चर्च में अकेले केबिन में बैठाना शुरू कर दिया था और वह वहां उसके साथ गलत हरकतें करता था।