कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की सॉरी का सिलसिला बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया है। दरअसल, राहुल गांधी ने ‘चौकीदार चोर है’ और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है, वाले बयान पर कोर्ट को दिए जवाब में खेद जताया था, लेकिन कोर्ट उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है जिस वजह से कोर्ट ने उन्हें फिरसे नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी ने ”गलत तरीके से कोर्ट की बात को दर्शाया है।‘ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह बीजेपी सासंद मीनाक्षी लेखी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की याचिका पर 30 अप्रैल को सुनवाई करेगी और उसी दिन राफेल डील को लेकर कोर्ट के 14 दिसंबर, 2018 के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी।
बता दें कि राहुल गांधी ने राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर आम जनता को भ्रमित करने की कोशिश की थी। राफेल मामले में हो रही सुनवाई पर कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलील खारिज करते हुए कहा था कि ‘गोपनीय दस्तावेज़ों को सबूत माना जा सकता है।‘ सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए दस्तावेजों के आधार पर राफेल डील पर पुनर्विचार याचिका स्वीकार किये जाने को राहुल गांधी ने ‘चौकीदार चोर’ है के रूप में पेश किया था। अपनी एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि ‘चौकीदार चोर’ है।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का नाम अपने चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किये जाने को लेकर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने उनके खिलाफ कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का मामला दर्ज कराया था। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया था और उनसे 22 अप्रैल तक जवाब मांगा था। इसके बाद राहुल गांधी ने जवाब दिया कि प्रचार के आवेश में उन्होंने झूठ कहा था जिसका उन्हें खेद है लेकिन कोर्ट उनके इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और फिर से नोटिस भेज दिया।
मीनाक्षी लेखी की याचिका पर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फैसला सिर्फ कानूनी सवाल पर आधारित था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई ने बताया कि “हमने ये कभी नहीं कहा हम इस मामले में सफाई मांगेंगे, कोर्ट ने कहा की हम ये साफ करना चाहते है कि जो भी विचार कोर्ट को लेकर मीडिया में कहे गए हैं पूरी तरह से गलत है।“ जवाब देने के बावजूद राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।