‘पता है कि कानून का दुरुपयोग होता है’: वक्फ कानून पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, बंगाल हिंसा पर जताई चिंता

वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट

वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे तक सुनवाई चली। इस दौरान कोर्ट रूम में इतनी अधिक भीड़ थी कि वकीलों को भी कोर्ट रूम में घुसने का मौका नहीं मिल रहा था। याचिकाओं का कुल आंकड़ा 70 से भी अधिक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर की गई 10 याचिकाओं पर ही एक साथ सुनवाई की। 

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे यह पता है कि पुराने कानून का कुछ गलत इस्तेमाल हुआ, लेकिन कुछ वास्तविक वक्फ संपत्तियां भी हैं, जिनकी इस्तेमाल के दौरान लंबे समय से वक्फ संपत्ति के तौर पर पहचान हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर केंद्र से जवाब मांगा है, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देशभर में हो रही हिंसा पर चिंता जताई। इस पर SG ने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने ये अंतरिम आदेश वापस लिए

सुप्रीम कोर्ट ने इन अंतरिम आदेशों को वापस ले लिया है:

  1. जो भी संपत्तियां न्यायालय द्वारा वक्फ घोषित की गई हैं, उन्हें गैर-वक्फ नहीं माना जाएगा चाहे वह उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ की गई हो या नहीं।
  2. कलेक्टर कार्यवाही जारी रख सकता है, लेकिन यह प्रावधान उस पर लागू नहीं होगा।
  3. पदेन सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, उन्हें धर्म की परवाह किए बिना नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अन्य सदस्य मुस्लिम होने चाहिए।
सुनवाई में क्या-क्या हुआ?

  • 2:18 PM (IST)

    वक्फ संशोधित कानून सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू

    वक्फ संशोधित कानून-2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की तीन जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता AIMIM सुप्रीमो और सांसद असद्दुदीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद समेत याचिककर्ता मौजूद हैं।


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