‘स्वस्थ बालिग बेटियों को नहीं है पिता से भरण-पोषण मांगने का आधिकार’: हाई कोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने कहा है कि शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ और बालिग अविवाहित बेटी अपने पिता से भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि जम्मू एवं...