मुख्य बिंदु
- कर्नाटक के हावेरी जिले में एक व्यवसायी वसीम मुल्ला को बैंक द्वारा कर्ज से इनकार करने के बाद उसने बैंक शाखा में लगाई आग
- कम CIBIL स्कोर के कारण बैंक ने उसके आवेदन को कर दिया था रद्द
- कगिनेल्ली पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 436, 427 ,477, 435 के तहत दर्ज किया मामला
किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है? इसका अनुमान लगाना मुश्किल है या फिर कहें की कोई यह नहीं जान सकता कि दूसरे व्यक्ति को क्या प्रभावित कर सकता है? मानव जीवन में छोटी-छोटी बातें भी आजकल लोगों को वीभत्स बना सकती हैं और कर्नाटक में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। कर्नाटक के हावेरी जिले में एक 33 वर्षीय व्यवसायी को एक बैंक द्वारा कर्ज से इनकार करने के बाद कथित तौर पर बैंक शाखा में आग लगाने के आरोप में बीते शनिवार को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान वसीम मुल्ला के रूप में हुई है, जो रत्तीहल्ली कस्बे का रहने वाला है। पुलिस ने कहा कि वसीम मुल्ला ने हेडीगोंडा गांव स्थित केनरा बैंक की शाखा को आग के हवाले कर दिया था।
कम CIBIL स्कोर के कारण फूटा गुस्सा
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘वसीम मुल्ला एक व्यवसायी है, जो गुजरात से बुनाई की मशीनें खरीदता था और उन्हें यहां जिले में बेचता था। उसने कथित तौर पर कई महिलाओं से पैसा इकट्ठा किया था, लेकिन मशीन खरीदने से पहले उसने कथित तौर पर पैसे खर्च कर दिए। उन्होंने आगे कहा, “चूंकि महिलाएं अपने पैसे या मशीनों की मांग कर रही थीं, तो इसके कारण वसीम मुल्ला ने 2 लाख रुपये के ऋण के लिए बैंक से संपर्क किया। गौरतलब हो कि बैंक मैनेजर, जिन्होंने हाल ही में कार्यभार संभाला है, ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वसीम मुल्ला एक स्थिर मासिक आय साबित करने के लिए दस्तावेज पेश नहीं कर सका।”
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बाद में, बीते शनिवार की रात शराब के नशे में वसीम मुल्ला ने अपनी बाइक पर लगे रजिस्ट्रेशन प्लेट को हटाकर शाखा पहुंचा। रात करीब दो बजे उसने बैंक के कांच की खिड़की तोड़ दी और बैंक के अंदर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। वहीं, पुलिस का कहना है कि उसने अपना चेहरा ढका हुआ था और दस्ताने पहने हुए थे। शिकायत दर्ज कराने वाले बैंक कर्मचारी एम. हीरामन एम. यानेनिक ने कहा, “आग में CCTV सिस्टम, कैश काउंटर, कैश काउंटिंग मशीन, सोने की तौल मशीन और 16 लाख रुपये की अन्य सामग्री सहित कई उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए।”
घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और वसीम मुल्ला को पुलिस के हवाले करने से पहले लोगों ने उसके साथ मारपीट की। उसने कागिनले पुलिस के अधिकार क्षेत्र के हेदुगोंडा गांव में स्थित केनरा बैंक शाखा से ऋण प्राप्त करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था। कहा जाता है कि कम CIBIL स्कोर के कारण बैंक ने उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया था।
IPC की धाराओं के तहत हुआ मामला दर्ज
बता दें कि कगिनेल्ली पुलिस ने धारा 435 (आग या किसी विस्फोटक से शरारत करने वाला), 436 (आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा घर को नष्ट करने के इरादे से शरारत) और 427 के तहत वसीम मुल्ला पर मामला दर्ज किया है। भारतीय दंड संहिता और धारा 3 (1) (सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली शरारत) और कर्नाटक राज्य की क्षति या सार्वजनिक संपत्ति की रोकथाम 1984 अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। स्थानीय पुलिस ने इस मामले पर कहा, “आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कगिनेल्ली पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 436, 427 ,477, 435 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आग लगने के पीछे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।”
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बताते चलें कि घटना में बैंक के कंप्यूटर, CCTV कैमरे, दस्तावेज और फर्नीचर जलकर राख हो गए। गौरतलब है कि मुल्ला जब घटना को अंजाम देकर भागने की कोशिश में बैंक की दीवार से नीचे कूदा और भागने का प्रयास किया तो कुछ सतर्क निवासियों ने उसे पकड़ लिया। स्थानियों ने उसके साथ मारपीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं, इस घटना की सूचना मिलते ही दमकल कर्मियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। मालूम हो कि बैंक की इमारत से घना धुंआ निकलता दिखाई दिया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के वाहन पानी के टैंकरों के साथ आग बुझाने में जुट गए थे। ऐसे में, आग बुझाने और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश में दमकलकर्मी इमारत के अंदर और बाहर भागते देखे गए।