नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को मृत्युदंड : यूपी ने दिया सख्त संदेश

यूपी में अब केवल कानून की चलेगी!

Death penalty for child rapists: यूपी की योगी सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति को लेकर यूं ही नही अपनी पीट थपथपाती है। पीएम मोदी  यूं ही नही यूपी की कानून व्यवस्था पर गर्व महसूस करते हैं। संपूर्ण भाजपा यू ही नही यूपी की  कानून व्यवस्था का ढ़ोल पीटती है।

इसके पीछे के अनेक उदाहरण हैं जो चीख चीखकर यूपी की कानून व्यवस्था के गुणगान गा रहे हैं। पूर्व सरकारों में जो हुआ सो हुआ लेकिन वर्तमान योगी सरकार में अपराध की रत्तीभर भी जगह नही है।

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अपराधियों के विरुद्ध योगी सरकार का मॉडल कुछ ऐसा है कि जिसमें अपराध की तुरंत कमर तोड़ने का प्रावधान है। अब हालिया मामले को ही देख लीजिए। जिसमें मासूम बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले दरिंदे को 6 महीने से भी कम समय में फांसी (death penalty for child rapists) की सजा सुना दी गई है।

9 वर्ष की मासूम के साथ किया दरिंदे ने रेप

दरअसल, घटना 18 अगस्त 2022 की है, जब मोदीनगर थाना क्षेत्र में कपिल कश्यप नाम का युवक दो बच्चियों को अपनी साइकिल पर ले जा रहा था। रास्ते में एक छोटी बच्ची को जिसकी उम्र 6 वर्ष थी उसको थप्पड़ मार कर बेहोश कर दिया और  गन्ने  के खेत मे 9 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नही बाद में दरिंदे ने उस मासूम की हत्या कर दी।

6 माह से भी कम समयअंतराल में मिली दोषी को सजा

जिसके बाद पुलिस ने कपिल कश्यप को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट ने गवाहों और सबूत के आधार पर कपिल कश्यप को दोषी करार दिया और बीते बुधवार को कोर्ट ने आरोपी कपिल कश्यप को फांसी की सजा सुनाई है।

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साथ ही आरोपी कपिल कश्यप पर 61 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 6 महीने से भी कम समय के अंतराल में रेप के दोषी को फांसी (death penalty for child rapists) सजा देकर एक उचित उदाहारण पेश किया गया है। ये यूपी में यौन आराधियों के लिए कड़ा संदेश हैं।

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