TFI Media Pvt. Ltd. द्वारा दायर किए गए मानहानि के एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर अजीत भारती और एक अन्य पक्षकार को नोटिस जारी किया है। अजीत भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर TFI को लेकर ‘बेबुनियाद और छवि खराब करने वाली’ पोस्ट की थीं जिसे लेकर TFI ने 2.1 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है।
27 मई को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस पुरषेन्द्र कुमार कौरव की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। अजीत भारती के वैरिफाइड ट्विटर हैंडल @ajeetbharti से 22 और 23 मार्च को की गई दो पोस्ट्स को लेकर यह याचिका दाखिल की गई है। अजीत भारती द्वारा किए गए ये ट्वीट्स ‘शरारतपूर्ण, अस्पष्ट और बेबुनियाद’ थे और इनका मकसद कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाना था।
TFI मीडिया की ओर से वकील जय अनंत देहाद्रई ने अदालत से यह मांग की कि अंतरिम आदेश देकर अजीत भारती और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तत्काल पोस्ट हटाने का निर्देश दिया जाए। जिस पर अदालत ने अजीत भारती को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 जुलाई 2025 की तारीख निर्धारित कर दी है।
TFI मीडिया ने कोर्ट से यह भी मांग की है कि उन पोस्टों को आगे शेयर होने से हमेशा के लिए रोका जाए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (जिसे प्रतिवादी संख्या 2 कहा गया है) को उन्हें अनिवार्य रूप से हटाने का आदेश दिया जाए। TFI मीडिया का दावा है कि इन पोस्टों से उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान, मानसिक पीड़ा और आर्थिक हानि हुई है। कंपनी ने मुकदमे पर आए खर्च की भरपाई की भी मांग की है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों (भारती और अन्य) को आदेश दिया है कि वे समन मिलने के 30 दिनों के भीतर अपना लिखित जवाब दाखिल करें। यह मामला अब आगे की प्रक्रिया (सबूत चिन्हित करने) के लिए 22 सितंबर 2025 को संयुक्त रजिस्ट्रार (Joint Registrar) के समक्ष सुना जाएगा।