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लर्निंग लाइसेंस पर गाड़ी चलाने वाले को भी मिलेगा बीमा क्लेम? हिमाचल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं तो भी बीमा कंपनी नहीं बच सकती! 34 लाख मुआवजे पर हाई कोर्ट का फैसला

Abhishek Sharma द्वारा Abhishek Sharma
3 November 2026
in चर्चित, ज्ञान
लर्निंग लाइसेंस पर गाड़ी चलाने वाले को भी मिलेगा बीमा क्लेम? हिमाचल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
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ड्राइविंग सीखने के दौरान अगर किसी व्यक्ति की गाड़ी से दुर्घटना हो जाए, तो क्या बीमा कंपनी मुआवजा देने से इनकार कर सकती है? क्या लर्निंग लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति को कानून की नजर में बिना लाइसेंस वाला चालक माना जाएगा? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में इन सवालों पर स्थिति स्पष्ट की है। कोर्ट ने कहा है कि लर्निंग लाइसेंस भी कानूनन वैध ड्राइविंग लाइसेंस है। केवल इस आधार पर कि दुर्घटना के समय चालक के पास स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, बीमा कंपनी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।

3 नवंबर 2026 को सामने आए इस फैसले में हाई कोर्ट ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की अपील खारिज कर दी। अदालत ने मुआवजे की राशि 33,97,440 रुपये से बढ़ाकर 34,03,030 रुपये कर दी और पूरी देनदारी बीमा कंपनी पर बरकरार रखी।

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इस फैसले का महत्व इसलिए भी है क्योंकि भारत में लाखों लोग स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से पहले लर्निंग लाइसेंस पर वाहन चलाते हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ एक दुर्घटना और एक बीमा क्लेम का नहीं, बल्कि लर्निंग लाइसेंस धारकों के कानूनी अधिकारों और बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी का भी है।

क्या था हिमाचल हाई कोर्ट का पूरा मामला?

यह मामला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में 3 मई 2013 को हुए एक सड़क हादसे से जुड़ा है। अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक, 37 वर्षीय बाबू राम हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) में रोलर हेल्पर के रूप में काम करते थे। वह लाहल इलाके में सड़क पर पैदल जा रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौत हो गई।

मोटरसाइकिल पंकज कुमार चला रहे थे। उनके पास स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, बल्कि लर्निंग लाइसेंस था। बाबू राम के परिवार में उनकी पत्नी, बेटियां और बेटा थे। परिवार ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT), चंबा में मुआवजे के लिए याचिका दाखिल की।

21 अक्टूबर 2014 को अधिकरण ने परिवार को 33,97,440 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके भुगतान की जिम्मेदारी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी पर डाली गई। लेकिन बीमा कंपनी इस आदेश से सहमत नहीं थी। उसने हिमाचल हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर मुआवजा देने की जिम्मेदारी से खुद को मुक्त करने की मांग की।

बीमा कंपनी ने मुआवजा देने से बचने के लिए क्या दलील दी?

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की मुख्य दलील थी कि दुर्घटना के समय मोटरसाइकिल चालक के पास केवल लर्निंग लाइसेंस था। कंपनी ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 3 का हवाला देते हुए कहा कि लर्निंग लाइसेंस धारक को वाहन चलाते समय अपने साथ ऐसा व्यक्ति रखना चाहिए, जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो और जो उसे प्रशिक्षण दे सके।

कंपनी के मुताबिक, इन शर्तों का पालन नहीं हुआ था। इसलिए वाहन बीमा पॉलिसी की शर्तों का मूल उल्लंघन हुआ और उसे मुआवजा चुकाने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।

यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी था कि मोटरसाइकिल पर पंकज कुमार के साथ एक अन्य व्यक्ति अनु मेहरा भी मौजूद थे। मामले में यह सवाल उठा कि क्या वह व्यक्ति वैध लाइसेंस धारक था और क्या वह लर्निंग लाइसेंस धारक को प्रशिक्षण दे रहा था।

बीमा कंपनी इस तथ्य को साबित करने में सफल नहीं रही। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कंपनी को अनु मेहरा के लाइसेंस पर संदेह था, तो वह उन्हें गवाह के रूप में अदालत में बुलाकर इसकी जांच कर सकती थी। लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया।

अदालत ने कहा कि बीमा पॉलिसी के मूल उल्लंघन का आरोप लगाने वाली कंपनी को उसे साबित भी करना होगा। केवल आरोप लगा देने से उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती।

हाई कोर्ट ने किस कानूनी आधार पर बीमा कंपनी की अपील खारिज की?

इस फैसले में दो कानूनी पहलू महत्वपूर्ण रहे। पहला- लर्निंग लाइसेंस भी कानून के तहत लाइसेंस है।

मोटर वाहन अधिनियम में लर्निंग लाइसेंस जारी करने का स्पष्ट प्रावधान है। इसलिए इसके धारक को केवल इस आधार पर बिना लाइसेंस वाला चालक नहीं कहा जा सकता कि उसके पास स्थायी लाइसेंस नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट भी पहले अपने फैसले National Insurance Company Ltd. v. Swaran Singh (2004) में यह स्पष्ट कर चुका है कि लर्निंग लाइसेंस धारक को कानूनन लाइसेंसधारी माना जा सकता है, बशर्ते वह लाइसेंस की निर्धारित शर्तों का पालन कर रहा हो।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि बीमा कंपनी को तीसरे पक्ष के दावे से बचने के लिए केवल लाइसेंस में कमी दिखाना पर्याप्त नहीं है। उसे कानून के मुताबिक पॉलिसी के मूल उल्लंघन को साबित करना होगा।

दूसरा- मोटरसाइकिल के लिए प्रशिक्षण संबंधी नियमों में विशेष छूट है।

हिमाचल हाई कोर्ट ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 24(3)(v) का विश्लेषण किया। इसमें प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों में दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था का प्रावधान है, लेकिन मोटरसाइकिल को इससे अलग रखा गया है।

अदालत ने कहा कि गियर वाली मोटरसाइकिल के मामले में प्रशिक्षक के लिए कार की तरह दोहरे नियंत्रण वाले वाहन में मौजूद होना जरूरी नहीं है। इसलिए इस मामले में बीमा कंपनी की ओर से उठाई गई आपत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती।

अदालत ने यह भी कहा कि बीमा कंपनी ने नियम 3 का हवाला देते समय उससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों को पूरी तरह प्रस्तुत नहीं किया था।

34 लाख रुपये का मुआवजा कैसे तय हुआ?

इस फैसले का एक और महत्वपूर्ण पहलू मुआवजे की गणना है। हाई कोर्ट ने सिर्फ बीमा कंपनी की अपील खारिज नहीं की, बल्कि मृतक के परिवार को मिलने वाली राशि की दोबारा गणना भी की।

अदालत ने पाया कि बाबू राम की वास्तविक मासिक आय 25,000 रुपये नहीं, बल्कि उनके अंतिम वेतन प्रमाणपत्र के आधार पर 16,407 रुपये थी।

इसके बाद अदालत ने भविष्य में संभावित वेतन वृद्धि, टैक्स, परिवार के आश्रित सदस्यों और अन्य कानूनी मानकों को ध्यान में रखा।

मुआवजे की गणनाराशि
मासिक आय₹16,407
वार्षिक आय₹1,96,884
भविष्य की संभावित आय वृद्धि (50%)₹98,442
टैक्स कटौती के बाद वार्षिक आय₹2,85,602
व्यक्तिगत खर्च (1/4) घटाने के बाद₹2,14,202
मल्टीप्लायर (15) से गुणा₹32,13,030

इसके अलावा अदालत ने परिवार को अन्य मदों में भी मुआवजा देने का निर्देश दिया।

  • संपत्ति के नुकसान के लिए ₹15,000

  • अंतिम संस्कार के लिए ₹15,000

  • पति/पिता को खोने के कारण परिवार के सदस्यों को मिलने वाला कंसोर्टियम मुआवजा।

कंसोर्टियम का मतलब दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार को उसके साथ, देखभाल, सहयोग और स्नेह के नुकसान के लिए मिलने वाला मुआवजा है। सुप्रीम कोर्ट ने Pranay Sethi (2017) और Magma General Insurance (2018) के फैसलों में इसके कानूनी सिद्धांत स्पष्ट किए हैं। इन्हीं मानकों के आधार पर हाई कोर्ट ने कुल मुआवजा बढ़ाकर 34,03,030 रुपये कर दिया।

क्या इस फैसले के बाद लर्निंग लाइसेंस पर हर दुर्घटना में बीमा क्लेम मिलेगा?

इस फैसले को समझते समय एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। हाई कोर्ट ने यह नहीं कहा कि लर्निंग लाइसेंस धारक को हर परिस्थिति में बीमा क्लेम मिलना ही चाहिए या वह किसी भी तरह वाहन चला सकता है।

फैसले का मुख्य सिद्धांत यह है कि केवल लर्निंग लाइसेंस होने के आधार पर बीमा कंपनी तीसरे पक्ष के मुआवजे की जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकती।

अगर चालक लर्निंग लाइसेंस की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद वाहन चला रहा था, संबंधित वाहन श्रेणी का लाइसेंस नहीं था या निर्धारित शर्तों का उल्लंघन हुआ था, तो मामला अलग हो सकता है। बीमा कंपनी को भी अपने बचाव में कानून के तहत उपलब्ध आधार और पॉलिसी के मूल उल्लंघन को साबित करना होगा।

यहां तीसरे पक्ष (Third Party) के मुआवजे और अपनी गाड़ी के नुकसान (Own Damage) के बीमा क्लेम में भी अंतर समझना जरूरी है। इस फैसले का सीधा संदर्भ तीसरे पक्ष के मुआवजे से है। अपनी गाड़ी के नुकसान के क्लेम पर पॉलिसी की शर्तें और अलग कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं।

लर्निंग लाइसेंस क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है?

भारत में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत होती है। किसी व्यक्ति को पहली बार वाहन चलाना सीखना हो तो उसे सीधे स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। इसके लिए पहले लर्निंग लाइसेंस लेना होता है।

लर्निंग लाइसेंस का मकसद नए चालक को निर्धारित शर्तों के साथ सार्वजनिक सड़कों पर वाहन चलाने और व्यावहारिक अनुभव हासिल करने की अनुमति देना है। यह एक तरह से ड्राइविंग सीखने और स्थायी लाइसेंस हासिल करने के बीच का कानूनी चरण है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3 कहती है कि सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने के लिए प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। वहीं धारा 8 लर्निंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया बताती है। यानी लर्निंग लाइसेंस कोई अनौपचारिक अनुमति या अस्थायी रियायत नहीं, बल्कि कानून के तहत जारी किया गया लाइसेंस है।

आमतौर पर लर्निंग लाइसेंस छह महीने के लिए वैध होता है। इस दौरान व्यक्ति को ड्राइविंग का अभ्यास करना होता है और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है।

लर्निंग लाइसेंस पर वाहन चलाने के क्या नियम हैं?

लर्निंग लाइसेंस मिलने का मतलब यह नहीं है कि चालक को स्थायी लाइसेंस धारक जैसी पूरी स्वतंत्रता मिल गई है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 3 में लर्निंग लाइसेंस पर वाहन चलाने की शर्तें निर्धारित हैं।

इनके तहत सामान्य तौर पर:

  • वाहन के आगे और पीछे लाल रंग में सफेद पृष्ठभूमि पर ‘L’ का निशान लगाना जरूरी है।

  • कार जैसे वाहनों में चालक के साथ ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास संबंधित वाहन चलाने का वैध लाइसेंस हो और जो उसे प्रशिक्षण दे सके।

  • लर्नर को यातायात नियमों और लाइसेंस पर लागू शर्तों का पालन करना होता है।

हालांकि, मोटरसाइकिल के मामले में नियमों में महत्वपूर्ण अंतर है। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 24(3)(v) के तहत ड्राइविंग स्कूलों के प्रशिक्षण वाहनों में दोहरे नियंत्रण (Dual Control) की व्यवस्था जरूरी होती है, लेकिन मोटरसाइकिल को इससे छूट दी गई है। यही कानूनी पहलू हिमाचल हाई कोर्ट के सामने आए मामले में महत्वपूर्ण साबित हुआ।

वाहन चालकों और दुर्घटना पीड़ितों के लिए फैसले का क्या मतलब है?

इस फैसले से तीन महत्वपूर्ण बातें निकलती हैं। पहली, लर्निंग लाइसेंस कानूनन मान्य है। इसे स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस न होने के बराबर नहीं माना जा सकता।

दूसरी, सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत या चोट लगने पर पीड़ित परिवार के मुआवजे का अधिकार सिर्फ इस वजह से खत्म नहीं हो जाता कि दुर्घटना में शामिल वाहन का चालक लर्निंग लाइसेंस धारक था।

तीसरी, बीमा कंपनियों को मुआवजे से बचने के लिए बीमा पॉलिसी के मूल उल्लंघन को कानूनी साक्ष्यों के साथ साबित करना होगा। सिर्फ तकनीकी आधार पर दावा खारिज नहीं किया जा सकता।

Tags: ओरिएंटल इंश्योरेंसड्राइविंग लाइसेंसथर्ड पार्टी इंश्योरेंसबीमा क्लेममोटर इंश्योरेंसमोटर वाहन अधिनियमलर्निंग लाइसेंससड़क दुर्घटना मुआवजाहिमाचल हाई कोर्ट
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