दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली मेडिकल काउंसिल (DMC) के अध्यक्ष डॉ. अरुण गुप्ता और उपाध्यक्ष डॉ. नरेश चावला को निलंबित कर दिया है। इन दोनों पर डॉ. गिरीश त्यागी को रजिस्ट्रार के रूप में गलत तरीके से सेवा विस्तार देने और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे। इसके साथ ही सरकार ने डॉ. त्यागी को किए गए भुगतान को वसूलने के भी आदेश जारी किए हैं। यह पूरी कार्रवाई उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद योगेंद्र चंदोलिया की शिकायत के बाद हुई है।
क्या है मामला:
TFI मीडिया के पास उपलब्ध दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए निलंबन आदेश के साथ ही DMC के अध्यक्ष डॉ. अरुण गुप्ता और उपाध्यक्ष डॉ. नरेश चावला को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इस नोटिस में दोनों अधिकारियों को 3 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। DMC अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर डॉ. गिरीश त्यागी को रजिस्ट्रार के रूप में अवैध तरीके से सेवा विस्तार करने का आरोप है।

निलंबन आदेश में कहा गया है कि डीएमसी के रजिस्ट्रार डॉ. गिरीश त्यागी के कार्यकाल को अवैध रूप से 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया था। साथ ही कहा गया है कि DMC अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने आधिकारिक रिकॉर्ड में हेरफेर करने के साथ ही DMCअधिनियम के नियम 36 का उल्लंघन करके डॉ. गिरीश त्यागी को अवैध रूप से सेवा विस्तार देने के लिए साजिश रची थी।
आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि DMC अध्यक्ष को यह पता था कि डॉ. गिरीश त्यागी केवल प्रशासनिक पद पर हैं और नियम के अनुसार उन्हें 60 वर्ष की आयु में रिटायर होना था। लेकिन साल 2019 में उन्हें अवैध तरीके से सेवा विस्तार दे दिया गया। इतना ही नहीं, इस आदेश में डॉ. गिरीश त्यागी को अवैध रूप से किए गए भुगतान यानी सेवा विस्तार के बाद दिए गए वेतन को भी वसूलने के लिए कहा गया है।
इसके अलावा आदेश में कहा गया है, “DMC के अध्यक्ष डॉ. अरुण गुप्ता और उपाध्यक्ष डॉ. नरेश चावला ने नियमों को दरकिनार कर सरकार की अनुमति के बिना डिप्टी रजिस्ट्रार की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया था। साथ ही इसके लिए इंटरव्यू 24-25 फरवरी 2025 के लिए निर्धारित किया गया था। इस भर्ती प्रक्रिया और इंटरव्यू को रद्द किया जाना चाहिए।”
सीधे शब्दों में कहें तो जारी आदेश में कहा गया है कि डिप्टी डिप्टी रजिस्ट्रार की भर्ती प्रक्रिया के लिए 24-25 फरवरी 2025 को लिए गए इंटरव्यू रद्द करने के लिए कहा गया है। साथ ही दिल्ली सरकार ने DMC अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से इन आरोपों पर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। यदि तीन दिनों के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
बता दें कि डॉ. गिरीश त्यागी को जून 2007 में DMC का डिप्टी रजिस्ट्रार बनाया गया था। इसके बाद जुलाई 2008 में रजिस्ट्रार बन गए थे। उन्हें नवंबर 2019 में 60 वर्ष की आयु में रिटायर होना था, लेकिन फरवरी 2019 में DMC के अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने मिलीभगत के चलते उनका कार्यकाल 65 वर्ष तक बढ़ा दिया था। यहां यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि DMC के उपाध्यक्ष डॉ. नरेश चावला आम आदमी पार्टी के नेता हैं और AAP के दिल्ली के डॉक्टर्स विंग के उपाध्यक्ष भी हैं।