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राज्य सरकारें अब अपने दागी विधायकों को नहीं बचा पाएँगी, SC के एक फैसले ने इसे असंभव बना दिया है

अभिषेक बनर्जी, डी.के. शिव कुमार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें!

TFI Desk द्वारा TFI Desk
11 August 2021
in राजनीति
सांसदों विधायकों आपराधिक मामलों

PC: Bar and Bench

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सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त 2021, सोमवार को निर्देश दिया कि संबंधित राज्य के हाईकोर्ट की अनुमति के बिना सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि विशेष न्यायालयों में सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के अगले आदेश तक अपने वर्तमान पदों पर बने रहें। यह निर्देश विधायकों और सांसदों के खिलाफ मामलों की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के अधीन होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की पेंडेंसी और विशेष अदालतों की स्थापना करके मामले के शीघ्र निपटान के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया।

  • बेंच ने आदेश दिया कि, “पहला मुद्दा मामलों को वापस लेने के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के तहत शक्ति के दुरुपयोग के बारे में है। हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि सांसदों/ विधायक के खिलाफ कोई भी मुकदमा बिना उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना वापस न लिया जाए।”

 

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  • पीठ ने कहा कि, “लंबित मामलों के निपटान को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि वह विशेष अदालतों के पीठासीन अधिकारियों या सांसदों और विधायकों के खिलाफ अभियोजन में शामिल सीबीआई अदालतों को अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद पर बने रहने का निर्देश दें। न्यायिक अधिकारियों को छोड़कर इस अदालत का ऐसा निर्देश उनकी सेवानिवृत्ति या मृत्यु के अधीन होगा।”

पीठ ने उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को जरूरत पड़ने पर न्यायाधीशों के ट्रांसफर के खिलाफ इस शर्त में ढील देने की मांग करने वाले आवेदनों को ट्रांसफर करने की स्वतंत्रता दी है।

सुप्रीम कोर्ट में रिक्तियों को भरने के लिए याचिका दायर बेंच ने एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया के इस अनुरोध के अनुसार निर्देश जारी किया कि दंड प्रक्रिया संहिता(सीआरपीसी) की धारा 321 के तहत उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना किसी संसद सदस्य या विधान सभा/परिषद के सदस्य (बैठे और पूर्व) के विरुद्ध किसी भी अभियोजन को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 321 लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन से वापसी के पहलू से संबंधित है।

और पढे: ‘पहले किसी ने शिकायत क्यों दर्ज नहीं की?’ सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस विवाद पर विपक्ष की लगाई क्लास

एमिकस क्यूरी ने अधिवक्ता स्नेहा कलिता की सहायता से तैयार की गई एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अदालत को प्रस्तावित मामलों को वापस लेने के निम्नलिखित कुछ उदाहरणों के बारे में सूचित किया गया था।

  • उत्तर प्रदेश राज्य कथित तौर पर मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित मामलों में विधायक संगीत सोम, सुरेश राणा, कपिल देव, साध्वी प्राची के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की मांग कर रहा है।
  • कर्नाटक राज्य सरकार के आदेश दिनांक 08.2020 द्वारा 61 मामलों को वापस लेने के निर्देश जारी किए, जिनमें से कई राज्य विधानमंडल के निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ हैं।
  • महाराष्ट्र राज्य कथित तौर पर 31 दिसंबर 2019 से पहले पंजीकृत कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजनीतिक मामले वापस ले रहा है।

एमिकस क्यूरी एडवोकेट विजय हंसरिया द्वारा सीजेआई रमाना की अगुवाई वाली बेंच के समक्ष शुक्रवार को तत्काल सुनवाई के अनुरोध के बाद वर्तमान मामले को सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें कहा गया था कि मामले में कुछ निर्देशों की आवश्यकता है। याचिका का विवरण वर्तमान याचिका 2016 में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। इसमें मांग की गई थी कि:

  • दोषी व्यक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से समान रूप से वंचित किया जाए।
  • याचिका में एक साल के भीतर जनप्रतिनिधियों, लोक सेवकों और न्यायपालिका के सदस्यों से संबंधित आपराधिक मामलों का फैसला करने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान करने और दोषियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से समान रूप से वंचित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
  • याचिका में संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग, विधि आयोग और राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण चुनावी सुधार को लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई है।
  • विधायिकाओं के लिए न्यूनतम योग्यता और अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करने और याचिकाकर्ता को याचिका की लागत की अनुमति देने के लिए और निर्देश मांगे गए हैं।

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एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा याचिका दायर की गयी थी। बताते चले की एनवी रमन्ना की अगुवाई मे सुप्रीम कोर्ट राजनीति के अपराधिकरण को ले कर काफी मुखर हो गया है। लोकतन्त्र का सिद्धान्त है जनता चाहे जिसको चुने वही कानून बनाएगा लेकिन अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सुप्रीम कोर्ट कम से कम अपने आदेश से इतना सुनिश्चित कर देना चाहता है कि जनता को अपने सांसदों और विधायकों का आपराधिक मामलों का इतिहास तो पता रहे। इस फैसले के बाद अब अभिषेक बनर्जी, डी.के. शिव कुमार आदि कई बड़े नेताओं के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

 

इसी कड़ी मे एक और अहम फैसला देते हुए न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की खंड न्यायपीठ ने कहा कि उन्होने नौ राजनीतिक दलों– कांग्रेस, भाजपा, जद (यू), राजद, लोजपा, माकपा, भाकपा, रालोसपा और राकांपा को लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मैदान में उतारे गए उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामलों के विवरण प्रकाशित करने के लिए 13 फरवरी, 2020 के पत्र की भावना और निर्देश का पालन नहीं करने के लिए अवमानना का दोषी पाया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इन दो फैसलो से ये साफ कर दिया है की अब राजनीति को अपराधियों और बहुबलियों का पेशा नहीं बनाने दिया जाएगा।

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