वक्फ संशोधन कानून पर लगातार दूसरे दिन यानी गुरुवार (17 अप्रैल, 2025) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार और वक्फ बोर्ड दोनों को इस कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 याचिकाएं ही दायर की जाएं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की 3 बड़ी बातें
- वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी।
- कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी-नोटिफाई नहीं होगी।
- वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा है, “110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं हैं। ऐसे में ऐसे 5 बिंदु तय करने होंगे। सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई होगी। सभी याचिकाकर्ता मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनाएं। नोडल काउंसिल के जरिए इन आपत्तियों को तय करें।”
वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई से जुड़ा पल-पल का अपडेट…
17 Apr 2025, 02:34:56 PM IST
कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए: CJI
केंद्र के समय मांगने पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यदि किसी वक्फ संपत्ति का पंजीकरण 1995 के अधिनियम के तहत हुआ है तो उन संपत्तियों को नहीं छेड़ा जा सकता।
17 Apr 2025, 02:35:04 PM IST
5 मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई होगी
सीजेआई ने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई से केवल 5 रिट याचिकाकर्ता ही न्यायालय में उपस्थित होंगे। अदालत ने साफ कहा है कि सभी पक्ष आपस में तय करें कि उनकी पांच आपत्तियां क्या हैं। इससे पहले शीर्ष अदालत ने वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को 7 दिन की मोहलत दी है। केंद्र का जवाब आने तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। यानी सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी और नए कानून के तहत अगले आदेश तक नई नियुक्तियां नहीं होगी।
17 Apr 2025, 02:34:19 PM IST
एक सप्ताह का दिया गया समय
केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूछा कि अगर उच्चतम न्यायालय ‘वक्फ बाय यूजर’ के बारे में कुछ कहेगा, तो इसका क्या परिणाम होगा?
17 Apr 2025, 02:21:37 PM IST
अगले आदेश तक वक्फ में कोई नई नियुक्ति नहीं: SC
अगले एक आदेश तक वक्फ में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, “सुनवाई के दौरान एसजी मेहता ने कहा कि प्रतिवादी 7 दिनों के भीतर एक संक्षिप्त जवाब दाखिल करना चाहते हैं और आश्वासन दिया कि अगली तारीख तक 2025 अधिनियम के तहत बोर्ड और परिषदों में कोई नियुक्ति नहीं होगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अधिसूचना या राजपत्रित द्वारा पहले से घोषित यूजर्स द्वारा वक्फ सहित वक्फों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जवाब 7 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। उस पर जवाब सेवा के 5 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए।”
17 Apr 2025, 02:14:24 PM IST
वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं होगा-SG
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र सरकार 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करना चाहती है। वह अदालत को आश्वासन देते हैं कि धारा 9 और 14 के तहत परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। सुनवाई की अगली तारीख तक न तो वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं होगा और न ही कलेक्टर द्वारा इसमें कोई बदलाव किया जाएगा। हम इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हैं।
17 Apr 2025, 02:12:21 PM IST
सरकार ने मांगा एक सप्ताह का समय
भारत सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार महता ने एक सप्ताह का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि कृपया मुझे कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दें। यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर इस तरह से विचार किया जा सके।
17 Apr 2025, 02:07:56 PM IST
शुरू हुई सुनवाई:
सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ANI से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा।
17 Apr 2025, 01:54:59 PM IST
SCBA ने कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग का अनुरोध किया:
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ संशोधन अधिनियम मामले की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने का आग्रह किया है।