जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए एडवाइज़री जारी की है। केंद्र सरकार ने सभी मीडिया चैनलों को रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही का लाइव कवरेज दिखाने से परहेज करने की सलाह दी है। साथ ही, इस एडवाइज़री में पुराने आतंकी हमलों और युद्ध के दौरान हुए प्रतिकूल प्रभावों को लेकर भी जानकारी दी गई है। पहलगाम में हुए आंतकी हमले के बाद से सेना और सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट पर हैं और देश में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग ज़ोर पकड़ रही है।
सरकार ने क्या कहा?
केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को यह एडवाइज़री जारी की है। इस एडवाइज़री में कहा गया है–
- राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे रक्षा और अन्य सुरक्षा संबंधी कार्यों से संबंधित मामलों पर रिपोर्टिंग करते समय अत्यधिक जिम्मेदारी का प्रयोग करें और मौजूदा कानूनों और नियमों का सख्ती से पालन करें।
 - विशेष रूप से: रक्षा अभियानों या होने वाली गतिविधियों की लाइव कवरेज, दृश्यों का प्रसार या सोर्स आधारित रिपोर्टिंग ना करें। संवेदनशील जानकारी का समय से पहले खुलासा अनजाने में शत्रुतापूर्ण तत्वों की सहायता कर सकता है और परिचालन प्रभावशीलता और कर्मियों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।
 - पिछली घटनाओं ने जिम्मेदार रिपोर्टिंग के महत्व को रेखांकित किया है। कारगिल युद्ध, मुंबई आतंकवादी हमले (26/11) और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं के दौरान, अप्रतिबंधित कवरेज ने राष्ट्रीय हितों पर अनपेक्षित प्रतिकूल परिणाम दिए थे।
 - मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानूनी दायित्वों के अलावा, यह सुनिश्चित करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारी सामूहिक कार्रवाइयों से हमारे सैन्य बलों के चल रहे अभियानों या सुरक्षा से समझौता न हो।
 - सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पहले ही सभी टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम 2021 के नियम 6(1)(पी) का पालन करने के लिए सलाह जारी की है। नियम 6(1)(पी) में कहा गया है कि केबल सेवा में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जाना चाहिए जिसमें सुरक्षा बलों द्वारा किसी आतंकवाद विरोधी अभियान का लाइव कवरेज हो, जिसमें मीडिया कवरेज उपयुक्त सरकार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा आवधिक ब्रीफिंग तक सीमित रहेगा, जब तक कि ऐसा ऑपरेशन समाप्त न हो जाए।
 - ऐसा प्रसारण केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 का उल्लंघन है और इसके तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। इसलिए, सभी टीवी चैनलों को सलाह दी जाती है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवाद विरोधी अभियान और आवाजाही का लाइव कवरेज न प्रसारित करें। मीडिया कवरेज को ऐसे अभियान के समाप्त होने तक उपयुक्त सरकार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा आवधिक ब्रीफिंग तक सीमित रखा जा सकता है।
 - सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे राष्ट्र की सेवा में उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए कवरेज में सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का प्रयोग करना जारी रखें।
 
पहलगाम आतंकी हमले के बाद से कई न्यूज़ पोर्टल द्वारा जिस तरह की रिपोर्टिंग की जा रही थी उस पर लगातार सवाल उठ रहे थे। ऐसे में सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो सुरक्षाबलों को लेकर किसी भी तरह कोताही बरतने को तैयार नहीं है।



























