अग्निवीर योजना में दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार मिलने के बाद अब शादी के नियमों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। सवाल यह है कि क्या अग्निवीर चार साल की सेवा पूरी होने के बाद शादी कर सकेंगे या उन्हें छह साल तक इंतजार करना होगा? दरअसल, केंद्र सरकार ने 4 नवंबर 2026 को अग्निवीरों के लिए एक बड़ा बदलाव करते हुए 75% युवाओं को दो साल का अतिरिक्त सेवा कार्यकाल देने का फैसला किया है। इस दौरान शादी की अनुमति को लेकर भी रक्षा मंत्रालय में विचार किए जाने की खबरें हैं। हालांकि, अभी इस संबंध में कोई अंतिम आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है।
अग्निवीरों के लिए शादी के मौजूदा नियम क्या हैं?
अग्निपथ योजना के तहत सेना, नौसेना और वायुसेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती होने के लिए उम्मीदवार का अविवाहित होना जरूरी है। भर्ती के समय उन्हें यह शर्त स्वीकार करनी होती है कि वे चार साल के सेवा कार्यकाल के दौरान शादी नहीं करेंगे।
इसका उल्लंघन करने पर अग्निवीर को सेवा से मुक्त किया जा सकता है। यानी यह केवल व्यक्तिगत सलाह नहीं, बल्कि भर्ती और सेवा की शर्तों का हिस्सा है।
इसके पीछे सैन्य सेवा की प्रकृति भी एक वजह है। अग्निवीरों को शुरुआती प्रशिक्षण के बाद अलग-अलग सैन्य जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। सेना के लिए उनकी उपलब्धता, अनुशासन और प्रशिक्षण की निरंतरता महत्वपूर्ण होती है।
चार साल बाद शादी कर सकते हैं या नहीं?
यह इस बात पर निर्भर करता है कि अग्निवीर चार साल बाद कौन-सा रास्ता चुनता है। मूल अग्निपथ व्यवस्था में चार साल की सेवा पूरी होने पर अधिकतम 25% अग्निवीरों को नियमित कैडर में शामिल करने का प्रावधान था। चयन प्रदर्शन, योग्यता, मेडिकल फिटनेस और संगठन की जरूरतों के आधार पर होता है।
नियमित सैनिक बनने के इच्छुक अग्निवीरों को चयन प्रक्रिया और अंतिम परिणाम आने तक अविवाहित रहने की शर्त का पालन करना होता है। इसलिए केवल चार साल पूरे होने से शादी की स्वतः अनुमति नहीं मिल जाती।
दूसरी ओर, जो अग्निवीर नियमित कैडर की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते और सेवा से बाहर निकलते हैं, उनके लिए चार साल की निर्धारित सेवा पूरी होने के बाद शादी की राह खुल सकती है।
क्या दो साल के एक्सटेंशन में शादी की अनुमति मिलेगी?
यही इस समय सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। मीडिया रिपोर्ट Moneycontrol की 5 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, CNN-News18 ने रक्षा सूत्रों के हवाले से बताया है कि रक्षा मंत्रालय दो साल के अतिरिक्त कार्यकाल के दौरान अग्निवीरों को शादी की अनुमति देने पर विचार कर रहा है।
इसके पीछे तर्क यह है कि जब अग्निवीरों की सेवा अवधि चार साल से बढ़कर छह साल हो रही है, तो उनके पारिवारिक और निजी जीवन से जुड़े पहलुओं पर भी विचार करना जरूरी है।
हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि शादी की अनुमति सभी एक्सटेंशन लेने वाले अग्निवीरों को मिलेगी या इसके लिए कोई अलग शर्त रखी जाएगी। सरकार की ओर से इस बारे में अंतिम नियम या आधिकारिक अधिसूचना जारी होना बाकी है।
इसलिए फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि दो साल का एक्सटेंशन लेते ही अग्निवीर शादी कर सकेंगे।
5. पहले बैच के लिए यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है?
अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को शुरू की गई थी। इसके तहत तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती चार साल के निश्चित कार्यकाल के लिए की जाती है। योजना के पहले बैच में करीब 24,400 अग्निवीर भर्ती हुए थे।
अब इनका चार साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, पहले बैच के 18,300 से अधिक अग्निवीरों को 31 दिसंबर 2026 तक सेवा से बाहर होना था। इनमें से 75% को अब दो साल का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।
यही वजह है कि शादी का सवाल हजारों युवाओं और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। चार साल की सेवा के दौरान शादी पर रोक थी, लेकिन अब सेवा की अवधि बढ़ने से निजी जीवन से जुड़ी शर्तों की भी समीक्षा की जरूरत महसूस की जा रही है।
6. क्या छह साल बाद सभी अग्निवीर स्थायी सैनिक बन जाएंगे?
यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। कैबिनेट के नए फैसले में सभी इच्छुक अग्निवीरों को छह साल की सेवा के बाद नियमित सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर देने की बात कही गई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी को स्वतः स्थायी नियुक्ति मिल जाएगी।
इसके लिए निर्धारित चयन मानकों पर खरा उतरना होगा। यानी प्रदर्शन, योग्यता, मेडिकल फिटनेस और सेना की जरूरतें महत्वपूर्ण रहेंगी।
नए बदलाव के तहत अग्निवीरों को पहले चार साल और फिर दो साल का अनुभव मिलेगा। इससे सेना को प्रशिक्षित और अनुभवी जवानों को नियमित कैडर में शामिल करने का एक अतिरिक्त अवसर भी मिलेगा।
निष्कर्ष: शादी पर छूट का इंतजार, आधिकारिक नियमों का होना बाकी
अग्निवीरों के लिए दो साल का सेवा विस्तार करियर के लिहाज से एक बड़ा बदलाव है। लेकिन इसके साथ शादी और पारिवारिक जीवन से जुड़े नियम भी महत्वपूर्ण हो गए हैं।
फिलहाल चार साल की सेवा के दौरान शादी पर रोक लागू है। दो साल के एक्सटेंशन में इस रोक को जारी रखा जाएगा या छूट दी जाएगी, इसका फैसला आधिकारिक दिशा-निर्देश आने के बाद ही स्पष्ट होगा। इसलिए अग्निवीरों को केवल मीडिया रिपोर्टों के आधार पर शादी का फैसला नहीं लेना चाहिए।


































